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व्यय विवरणी नहीं देनेवाले अयोग्य घोषित होंगे अभ्यर्थी

संस सहरसा राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से पंचायत चुनाव 2021 के सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से एक जनवरी 2022 तक व्यय विवरणी देने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Dec 2021 07:09 PM (IST)Updated: Thu, 16 Dec 2021 07:09 PM (IST)
व्यय विवरणी नहीं देनेवाले 
अयोग्य घोषित होंगे अभ्यर्थी
व्यय विवरणी नहीं देनेवाले अयोग्य घोषित होंगे अभ्यर्थी

संस, सहरसा: राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से पंचायत चुनाव 2021 के सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से एक जनवरी 2022 तक व्यय विवरणी देने का निर्देश दिया है। आयोग ने जिलाधिकारी को निर्धारित समय सीमा के अंदर व्यय विवरणी प्रस्तुत नहीं करनेवाले अभ्यर्थियों की सूची संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से मंगवाकर आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इस पत्र के आलोक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने जिले के सभी बीडीओ को भी पत्र भेज दिया है। आयोग के सचिव ने कहा है कि एक जनवरी तक शपथ पत्र के साथ प्रपत्र 29 एवं 30 में व्यय विवरणी प्रस्तुत नहीं करनेवाले अभ्यर्थी को अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है।

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उल्लेखनीय है कि पंचायत निकाय एवं ग्राम कचहरी के चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य व पंच के लिए 20 हजार, पंचायत समिति सदस्य के लिए 30 हजार, ग्राम पंचायत मुखिया व सरपंच के लिए 40 हजार और जिला परिषद सदस्य पद के लिए अधिकतम एक लाख व्यय निर्धारित किया गया है। चुनाव में हुए खर्च का विवरण परिणाम प्रकाशन के लिए 15 दिनों के अंदर संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किया जाना है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी 2022 अंतिम समय निर्धारित किया है। इस अवधि के अंदर व्यय विवरणी प्रस्तुत नहीं करनेवाले प्रत्याशी निर्रहित किए जाएंगे। उन्हें आयोग द्वारा भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी अहमद अली अंसारी ने इस दिशा में सभी निर्वाची पदाधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है।


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