खेत में पराली जलाने पर प्राथमिकी दर्ज कर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रखंड क्षेत्र क्षेत्र के गावों में धान काटने के बाद खेत में पुआल जलाने पर सरकार के निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई पुआल जलाता हुआ पाया गया तो उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयकों के साथ सोमवार को बैठक कर बीडीओ बैजू मिश्रा ने यह जानकारी दी।
रोहतास। प्रखंड क्षेत्र क्षेत्र के गावों में धान काटने के बाद खेत में पुआल जलाने पर सरकार के निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई पुआल जलाता हुआ पाया गया, तो उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयकों के साथ सोमवार को बैठक कर बीडीओ बैजू मिश्रा ने यह जानकारी दी।
कहा कि जो लोग इस सूचना का उल्लंघन करेंगो, उनके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीडीओ ने सभी पंचायतों में बुधवार व गुरुवार को आमसभा कर ग्रामीणों को सूचना देने तथा प्रचार प्रसार करने का निर्देश बीएओ को दिया है। कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक समेत सभी सरकारी मुलाजिमों को निर्देश दिया गया है कि पंचायतों में घूम-घूमकर पुआल जलाने वाले की सूची तैयार करें। बीडीओ ने बताया कि खेतों में अपशिष्ट पदार्थ जलने से प्रदूषण तो फैलता ही है, साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो जाती है। धान के अवशेष पदार्थ दुधारू मवेशियों के लिए बेहतर भी है। ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए विश्व स्तर पर पर्यावरण शुद्ध करने की मुहिम तेज कर दी गई है। सरकार प्रदूषण रोकने का जोरदार प्रयास कर रही है। आमजन एवं किसानों से अपील भी की है कि अपशिष्ट पदार्थ पुआल को खेत में नहीं जलाएं, उसका उपयोग जानवरों के चारा रूप में करे, ताकि खेतों की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे एवं जानवरों को समुचित भोजन की व्यवस्था भी होती रहे।