फोरम ने जारी किया गैर जमानतीय वारंट
रोहतास। जिला उपभोक्ता फोरम ने स्थानीय मां ताराचंडी ट्रैक्टर एजेंसी के प्रोपराइटर के खिलाफ
By Edited By: Published: Sun, 20 Mar 2016 06:09 PM (IST)Updated: Sun, 20 Mar 2016 06:09 PM (IST)
रोहतास। जिला उपभोक्ता फोरम ने स्थानीय मां ताराचंडी ट्रैक्टर एजेंसी के प्रोपराइटर के खिलाफ इजरायवाद की सुनवाई के बाद गैर जमानतीय वारंट जारी किया है।
फोरम सदस्य अमित कुमार व प्रवीण सलमा के संयुक्त आदेश से वारंट जारी किया गया। वारंट तामिला करने का निर्देश एसपी व माडल थानाध्यक्ष को दिया गया। जिले के संझौली प्रखंड के जिगनी (तिलई) निवासी चितरंजन पांडेय ने एजेंसी के प्रोपराइटर पर सेवा में त्रुटि को ले 26 अक्टूबर 2015 को इजरायवाद किया था। फोरम में भुक्तभोगी उपभोक्ता ने 6 लाख 40 हजार का दावा किया था। दावा पर फोरम ने सुनवाई करने के बाद एजेंसी मालिक 1.50 लाख का क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश गत 31 जुलाई को ही दिया था।
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