दहेज हत्या में पति को दस वर्ष का सश्रम कारावास
रोहतास। रोहतास के अपर जिला जज सात गोपाल जी की अदालत ने पत्नी को दहेज के लिए हत्या किए जान
रोहतास। रोहतास के अपर जिला जज सात गोपाल जी की अदालत ने पत्नी को दहेज के लिए हत्या किए जाने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए पति ¨रकू गुप्ता को दोषी करार दिया। साथ ही दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिसे नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि दावथ निवासी आरोपी ¨रकू की शादी 22 फरवरी 2016 को रेहला कला, रेहल, पलामू निवासी खुशबू देवी से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज में दो लाख रुपये व टेलीविजन के लिए खुशबू को वह हमेशा प्रताड़ित करता था। 27 जून 2017 को ¨रकू ने खुशबू की हत्या कर लाश को जला दिया। मामले की प्राथमिकी मृतका के पिता मनोज साह ने दर्ज कराई थी। गवाहों की गवाही व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ¨रकू को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा व दस हजार रुपये अर्थदंड कोर्ट ने लगाया।