ओटीपी से शुरू हुआ जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनना, गड़बड़ी पर लगेगी रोक
जन्म-मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। प्रमाणपत्र बनाने में ओटीपी व्यवस्था लागू की गई है। जिससे आवेदकों को समय सीमा पर प्रमाण पत्र मिलने में तेजी के साथ प्रमाण-पत्र बनवाने में होने वाली त्रुटियों से भी छुटकारा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। जन्म-मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। प्रमाणपत्र बनाने में ओटीपी व्यवस्था लागू की गई है। जिससे आवेदकों को समय सीमा पर प्रमाण पत्र मिलने में तेजी के साथ प्रमाण-पत्र बनवाने में होने वाली त्रुटियों से भी छुटकारा मिलेगा। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी किशोर कुमार सिंह ने बताया कि जिले में ओटीपी व्यवस्था लागू हो गई है। इसके लिए सांख्यिकी विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। जिला सांख्यिकी विभाग और जिले के सभी रजिस्ट्रार और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बैठक कर दिसंबर माह से यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। जिले के 230 पंचायत समेत जिले के सभी नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र के संबंधित रजिस्ट्रार को ओटीपी व्यवस्था से कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। ओटीपी व्यवस्था लागू होने से इसकी जानकारी रजिस्ट्रार रखेंगे और अपने विश्वासी व्यक्ति, कर्मी को ही ओटीपी देकर समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्र देने पर निगरानी रखी जाएगी।
प्रमाण-पत्र में होने वाली त्रुटि की संभावना कम होगी
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में ओटीपी व्यवस्था होने से इस प्रमाण-पत्र में होने वाली त्रुटि की संभावना कम होगी। किसी कारण से प्रमाण-पत्र में गड़बड़ी होने पर भी प्रमाण-पत्र निर्गत होने से पूर्व त्रुटि को ठीक कर लिया जाएगा। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में हो रहे विलंब और साइबर क्राइम को देखते हुए इसे दूर करने के लिए राज्य सरकार की ओर से बेहतर पहल की गई है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए पूर्व में ही जिला सांख्यिकी कार्यालय को राज्य की ओर से पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। ओटीपी व्यवस्था शुरू होने से प्रमाण पत्र बनाने में अब किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी।
इन कार्यालयों से जारी होता है जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र
जिले में जन्म-मृत्यु का प्रमाण पत्र सदर अस्पताल में अधीक्षक, उपाधीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एमवाईसी, नगर निगम क्षेत्र में रजिस्ट्रार, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत में पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी सेविका प्रमाण पत्र बनाने की अनुशंसा करती है। अनुशंसा होने के बाद कार्यालय कार्यावधि के छह दिन में आरटीपीएस काउंटर से जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। लेकिन प्रमाण पत्र जारी करने में कई तरह की परेशानियों की वजह से लोगों को समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। पर ओटीपी व्यवस्था लागू होने से लोगों की यह परेशानी दूर होगी।