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कल से बिहार में होगी गेहूं की खरीद, 48 घंटे में मिलेंगे पैसे, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ऐसे बेचे गेहूं

मंगलवार से पूरे बिेहार मे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए गेहूं की खरीद होगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गेहूं की खरीद का सांकेतिक लक्ष्य एक लाख मीट्रिक टन रखा गया है पर अधिक से अधिक खरीद होगी।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 05:05 PM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 05:15 PM (IST)
कल से बिहार में होगी गेहूं की खरीद, 48 घंटे में मिलेंगे पैसे, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ऐसे बेचे गेहूं
सभी पैक्सों पर गेहूं की होगी खरीद, सांकेतिक तस्‍वीर ।

पटना, राज्य ब्यूरो। मंगलवार से पूरे राज्य में सभी पैक्सों पर गेहूं की खरीद होगी। इसके लिए सरकार के स्तर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक हफ्ते पहले ही पैक्सों को सहकारिता विभाग और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किया जा चुका है। खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने सोमवार को बताया कि गेहूं की खरीद 15 जुलाई तक होगी। किसानों से 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान होगा।

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48 घंटे में डीबीटी के माध्यम से पैसे होंगे ट्रांसफर

कृषि विभाग के पोर्टल से निबंधित किसानों से गेहूं खरीद के लिए सभी 6800 पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को निर्देश दिया गया है। खरीद, संग्रहण और उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। गेहूं खरीद का सांकेतिक लक्ष्य एक लाख मीट्रिक टन है, लेकिन एजेंसियों तक जितनी मात्रा में गेहूं आएगा, सबकी खरीदारी होगी। किसानों को 48 घंटे के भीतर ही डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

रैयत किसान अधिकतम 150 क्विंटल तक गेहूं बेच सकते हैं। गैर रैयतों के लिए यह सीमा 50 क्विंटल होगी। इसके लिए उन्हें किसान सलाहकार की अनुशंसा लेनी होगी। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। रिपोर्ट रियल टाइम पोर्टल पर अपलोड होगी।

गाइडलाइन का पालन अनिवार्य

-मॉस्क, सैनेटाइजर, साबुन, पेयजल की व्यवस्था और शारीरिक दूरी का पालन जरूरी

-गेहूं खरीद का प्रचार-प्रसार और बैनर एवं दीवार लेखन अनिवार्य

-केंद्रों पर जांच अधिकारियों द्वारा वीडियोग्राफी एवं फोटो पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक

किसानों से लिये जाएंगे ये कागजात

* फोटो पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छयाप्रति/ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति

* गैर रैयत से फोटो, आधार कार्ड/अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान द्वारा प्रयुक्त भूमि का रबका/क्षेत्रफल से संबंधित स्वयं का घोषणा पत्र।

 पैक्‍सों से हटाया गया प्रतिबंध

सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि कृषि विभाग के पोर्टल से निबंधित किसानों से गेहूं की खरीद की जा रही है। इसके लिए सभी पैक्सों में तैयारी पूरी कर ली गई है। जिन पैक्सों पर प्रतिबंध लगा था उन पैक्सों से प्रतिबंध हटा लिया गया है। यदि कोई पैक्स द्वारा गड़बड़ी की जाती है तो किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर सीधे सूचना देंगे। कोई भी किसान कोई सूचना लेना चाहते हैं तो उन्हें भी कृषि विभाग के पोर्टल पर ही जाना होगा।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि पैक्सों को यह हिदायत दी गई है कि कृषि विभाग से निबंधित सभी किसानों से गेहूं की खरीदारी सुनिश्चित करेंगे। 48 घंटे के भीतर डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में पैसों का भुगतान करना जरूरी है। किसी भी हाल में किसानों का बकाया नहीं रखा जाएगा। खरीद प्रक्रिया में व्यापारी और बिचौलिए शामिल नहीं होंगे। किसान अपनी पंचायत की एजेंसियों में ही बेच सकते हैं। सभी जिलों में गेहूं की खरीद के अलावा चना व मसूर की अधिप्राप्ति का आदेश जिलाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त को दियाजा चुका है।


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