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बिहार में ग्राम कचहरियों व पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 72 करोड़ रुपये आवंटित, जानें कितना मिलेगा हर माह

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के बकाया भत्ता भुगतान के लिए 72 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। इस राशि से 15 दिसंबर 2021 तक के बकाया मासिक भत्ता को शीघ्र देने का निर्देश दिया गया है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Sun, 23 Jan 2022 04:22 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jan 2022 04:22 PM (IST)
बिहार में ग्राम कचहरियों व पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 72 करोड़ रुपये आवंटित, जानें कितना मिलेगा हर माह
बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। जागरण आर्काइव।

राज्य ब्यूरो, पटना: सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के बकाया भत्ता भुगतान के लिए 72 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस पहल से जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख, सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के नियत (मासिक) भत्ता भुगतान में सहूलियत होगी। कुल 72 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से 15 दिसंबर 2021 तक के बकाया मासिक भत्ता को शीघ्र देने का निर्देश दिया गया है।

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सीधे बैंक खातों में बिहार सरकार भेजेगी राशि

इसमें एक करोड़ 37 लाख साठ हजार रुपये से जिला परिषद अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए आवंटित किया गया है। छह करोड़ 94 लाख 40 हजार रुपये से पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख एवं सदस्यों के लिए दिया गया है। 32 करोड़ रुपये मुखिया/उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के भत्ता भुगतान किया जाएगा। इसी तरह 32 करोड़ रुपये ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं पंचों को बैंक खातों में भेजा जाएगा।

जानें कितने रुपये हर महीने आएंगे खाते में

गौरतलब है कि बिहार सरकार विकास के मद में हर महीने राशि भेजती है। इसके तहत जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये, उपाध्यक्ष को 10,000 रुपये, प्रमुख को 10,000 रुपये, उप प्रमुख को 5,000 रुपये, मुखिया को 2,500 रुपये, उप मुखिया को 1,200 रुपये, सरपंच को 2,500 रुपये, उप सरपंच को 1,200 रुपये, जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपये, वार्ड सदस्य एवं पंच को पांच-पांच सौ रुपये सरकार प्रति माह भत्ता देती है। जारी राशि से 15 दिसंबर 2021 तक के बकाया मासिक भत्ता को शीघ्र देने का निर्देश बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दिए हैं। 


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