बिहार के गांवों में पानी की होगी राशनिंग, हर घर नल जल योजना के तहत देने होंगे इतने रुपये
हर घर नल जल योजना के तहत पानी की राशनिंग की जाएगी। सरकार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पानी मुहैया कराएगी। इसके लिए शुल्क भी देना होगा।
By Edited By: Published: Fri, 31 May 2019 08:00 AM (IST)Updated: Fri, 31 May 2019 10:55 AM (IST)
रमण शुक्ला, पटना। बिहार के गांवों में सरकारी पेयजल लेने वालों को 30 रुपये शुल्क देना होगा। हर घर नल जल योजना के तहत पानी की राशनिंग होगी। सरकार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पानी मुहैया कराएगी। पंचायती राज विभाग ने वार्ड समितियों को पानी मुहैया कराने और बिल वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पानी का बिल नहीं देने वाले परिवार का तीन महीने बाद वार्ड समिति की सहमति से कनेक्शन काट दिया जाएगा।
पानी बर्बाद करने वालों पर रहेगी नजर
इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। पानी बर्बाद करने वालों पर वार्ड समितियां नजर रखेगी। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि हर घर नल का जल योजना में रख-रखाव के लिए सरकार हर माह एक हजार रुपये देगी। बिहार के कुल एक लाख 14 हजार वार्ड हैं। इसमें 58, 612 वार्डो में हर घर नल का जल पहुंचाने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग के पास है। अब तक 20, 380 वाडरें में नल का जल पहुंचा दिया गया है। शेष 38,232 वाडरें में दिसंबर तक नल का जल पहुंचा दिया जाएगा।
पेयजल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति इसके लिए प्रति परिवार से हर महीने 30 रुपये शुल्क वसूल करेगी। समितियां बाकायदा उपभोक्ताओं को बिल मुहैया करागी। इस राशि का उपयोग नल जल योजना के रख-रखा में होगा। सरकार हर वार्ड को प्रति माह एक हजार रुपये नल-जल योजना के रख-रखाव, बिजली बिल और मरम्मत के लिए मुहैया कराएगी। वार्ड सचिव या वार्ड सदस्य पंप को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी गई है।
पंचायत राज विभाग देगा राशि
छह महीने रख-रखाव संबंधित अनुदान राशि पंचायती राज विभाग देगा। यानी वर्ष में दो किस्तों में छह-छह हजार रुपये मुहैया कराया जाएगा। अनुदान राशि को बैंक खाते में रखना होगा। पंप ऑपरेटर की जिम्मेदारी सचिव या वार्ड पार्षद भी संभाल सकते हैं। स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों को फ्री पानी वार्ड समिति को स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर फ्री पानी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य दिवस के दौरान पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।
पानी बर्बाद करने वालों पर रहेगी नजर
इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। पानी बर्बाद करने वालों पर वार्ड समितियां नजर रखेगी। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि हर घर नल का जल योजना में रख-रखाव के लिए सरकार हर माह एक हजार रुपये देगी। बिहार के कुल एक लाख 14 हजार वार्ड हैं। इसमें 58, 612 वार्डो में हर घर नल का जल पहुंचाने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग के पास है। अब तक 20, 380 वाडरें में नल का जल पहुंचा दिया गया है। शेष 38,232 वाडरें में दिसंबर तक नल का जल पहुंचा दिया जाएगा।
पेयजल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति इसके लिए प्रति परिवार से हर महीने 30 रुपये शुल्क वसूल करेगी। समितियां बाकायदा उपभोक्ताओं को बिल मुहैया करागी। इस राशि का उपयोग नल जल योजना के रख-रखा में होगा। सरकार हर वार्ड को प्रति माह एक हजार रुपये नल-जल योजना के रख-रखाव, बिजली बिल और मरम्मत के लिए मुहैया कराएगी। वार्ड सचिव या वार्ड सदस्य पंप को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी गई है।
पंचायत राज विभाग देगा राशि
छह महीने रख-रखाव संबंधित अनुदान राशि पंचायती राज विभाग देगा। यानी वर्ष में दो किस्तों में छह-छह हजार रुपये मुहैया कराया जाएगा। अनुदान राशि को बैंक खाते में रखना होगा। पंप ऑपरेटर की जिम्मेदारी सचिव या वार्ड पार्षद भी संभाल सकते हैं। स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों को फ्री पानी वार्ड समिति को स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर फ्री पानी मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य दिवस के दौरान पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।
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