पहली फरवरी तक बन सकते हैं पंचायत चुनाव में मतदाता, इस वेबसाइट से डाउनलोड करें फॉर्म
मार्च से मई के बीच बिहार में संपन्न होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहली जनवरी को 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले मतदाता बन सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली फरवरी तक आवेदन लेने का शनिवार को एलान किया।
राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में मार्च से मई के बीच संपन्न होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहली जनवरी को 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले मतदाता बन सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली फरवरी तक आवेदन लेने का शनिवार को एलान किया। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया पात्र मतदाताप्रपत्र-घ भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है। इसी तरह किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र-ख भरकर जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन 19 जनवरी को किया जाएगा। दावा-आपत्ति के निराकरण के लिए 20 जनवरी से आठ फरवरी तक समय तय किया गया है।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को किया जाएगा। पहली फरवरी के बाद किसी भी स्तर पर दावा आपत्तियां स्वीकार आयोग नहीं करेगा। मतदाता बनने के इच्छुक कोई व्यक्ति आयोग की वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in से प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। नाम जुड़वाने से संबंधित आवेदन पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्राधिकृत पदाधिकारी के यहां प्राप्त कर सकते हैं। आयोग सीधे कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों से दो टूक कहा है कि फरार और मृत व्यक्तियों को छोड़कर हर हाल में पात्र मतदाताओं का नाम सूची में सुनिश्चित कराएं।
इसबार जिलेवार होगा चुनाव
राज्य में पहली बार त्रि-स्तरीय पंचायत जिलेवार होगा। बिहार का निर्वाचन आयोग आचार संहिता भी जिलेवार लगाने का कार्यक्रम तैयार कर रहा है। आयोग के इस निर्णय से पूरे जिले में इसका असर नहीं पड़ेगा। चुनाव वाले जिले को छोड़कर शेष जिलों में विकास योजनाएं चलती रहेंगी। चुनाव के एलान से पूरे प्रदेश की सरकारी मशीनरी भी प्रभावित नहीं होगी। पंचायत चुनाव के इतिहास में बिहार में पहली बार कई नवाचार की तैयारी की जा रही है। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर आयोग ने महज 25 से 27 दिनों के अंदर एक जिले का चुनाव संपन्न कराने का खाका तैयार किया है।