जिस लड़की की वजह से गया था जेल, उसी से करनी पड़ी शादी, जानिए पूरा मामला
जिस लड़की की वजह से लड़के को जेल भेज गया था, उसी के साथ उसकी शादी हुई। शिव मंदिर पर दोनों पक्षों के लोगों की उपस्थिति में धार्मिक विधि से विवाह कराया गया।
कैमूर [जेएनएन]। लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना लड़के को काफी महंगा पड़ा। व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम सत्य प्रकाश मिश्रा की अदालत से जारी आदेश से यौन शोषण की पीडि़ता को न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। न्यायालय परिसर में बने शिव मंदिर पर दोनों पक्षों के लोगों की उपस्थिति में पीडि़ता व आरोपी का धार्मिक विधि से विवाह कराया गया। दोनो जोड़े ने एक दूसरे को माला पहनाया।
त्पश्चात वर ने कन्या की मांग में सिंदूर लगाने की रस्म पूरी की। उपस्थित दोनों गांव के ग्रामीणों ने वर व वधु को आर्शीवाद दिया। पुलिस व न्यायालय से जुड़े कर्मियों ने करतल ध्वनि से शुभ कार्य का स्वागत किया। वैवाहिक कार्यक्रम के बाद वधु अपने परिजनों के साथ घर चली गई जबकि वर को पुलिस अभिरक्षा में पुन: मंडलकारा भेज दिया गया। आरोपी की जमानत पर शनिवार को सुनवाई होगी।
जानकारी के अनुसार, दुर्गावती थाना क्षेत्र के मसौढ़ा गांव निवासी एक लगभग 18 वर्षीय किशोरी ने उसी थाना क्षेत्र के बिछियां गांव निवासी लगभग 22 वर्षीय हरिहर कुमार पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए उसके विरूद्ध महिला थाना में बीते एक जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने अगले दिन आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया। इस दौरान दोनो पक्षों के स्वजातिय लोगो ने मसौढा के मुखिया संजय कुमार सिंह उर्फ बब्बू के माध्यम से वार्ता कर दोनो का विवाह कराने पर सहमति बना ली। इस आधार पर लड़के के पिता प्रद्युम्न सिंह ने अपने अधिवक्ता बीरेंद्र कुमार सिंह के माध्यम से 17 जनवरी को एडीजे प्रथम की अदालत में आवेदन देकर अपने पुत्र का विवाह पीडि़ता से करने के लिए अनुमति देने की मांग की।
पिता के शपथ पत्र व अधिवक्ता की बहस पर गौर करते हुए मंडलकारा अधीक्षक को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय परिसर में उक्त कार्यक्रम संपन्न कराने का आदेश दिया।