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Bihar: नाबालिग बच्‍च‍ियों से दुष्‍कर्म के मामले में दो बड़े फैसले, दो दोषियों को उम्र कैद तो तीसरे को 21 साल की सजा

नाबालिग बच्चियों से दुष्‍कर्म के दो मामलों में बिहार के न्‍यायालयों ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वैशाली जिले में दुष्‍कर्म के एक मामले में दोषी युवक को 21 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Wed, 24 Mar 2021 10:25 AM (IST)Updated: Wed, 24 Mar 2021 10:25 AM (IST)
Bihar: नाबालिग बच्‍च‍ियों से दुष्‍कर्म के मामले में दो बड़े फैसले, दो दोषियों को उम्र कैद तो तीसरे को 21 साल की सजा
बिहार में कोर्ट ने दुष्‍कर्म के दोषियों को सुनाई कड़ी सजा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

हाजीपुर, जागरण संवाददाता। नाबालिग बच्चियों से दुष्‍कर्म के दो मामलों में बिहार के न्‍यायालयों ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वैशाली जिले में दुष्‍कर्म के एक मामले में दोषी युवक को 21 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। ये रुपये पीड़‍िता को दिए जाएंगे। दूसरी तरफ, बेतिया में नाबालिग बच्‍ची से सामूहिक दुष्‍कर्म के मामले में दो अभियुक्‍तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों ही मामले करीब डेढ़ साल पुराने हैं। इन मामलों में काफी तेजी से सुनवाई पूरी की गई। कोर्ट से लेकर पुलिस तक हर स्‍तर पर तेजी दिखाई गई। कोरोना के कारण लॉकडाउन नहीं होता तो इन मामलों में फैसला और भी पहले आने की उम्‍मीद थी।

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जुर्माने की 60 फीसद राशि पीड़‍िता के नाम पर फिक्‍स डि‍पॉजिट

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्टम) सह विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक युवक को 21 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान न करने पर और एक वर्ष की सजा काटनी होगी। अदालत ने इसके साथ ही राज्य सरकार को सात लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाने का भी आदेश दिया है। जुर्माने की राशि का 60 फीसद हिस्सा पीडि़ता के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करने और 40 फीसद भरण-पोषण पर खर्च करने का आदेश दिया गया है।

14 साल की बच्‍ची के साथ किया था दुष्‍कर्म

विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि बलिगांव थाना क्षेत्र के बेलादम गांव निवासी मो. कुर्बान के पुत्र मो. मिंटू ने 14 वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। पीडि़ता की ओर से 24 सितंबर, 2019 को बलिगांव थाने में मो. ङ्क्षमटू के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मो. मिंटू के विरुद्ध 14 अक्टूबर, 2020 को आरोप पत्र गठित किया गया। सुनवाई के बाद मो. मिंटू को बीते 16 मार्च को दोषी ठहराया गया था।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दो को उम्रकैद

इधर, बेतिया में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नामजद अभियुक्तों में फरमान खान और सद्दाम हुसैन शामिल हैं। दोनों दोषियों को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी जमा करने का कहा गया है। यह घटना 15 अक्टूबर 2019 की है। दोनों बदमाशों ने नाबालिग लड़की को काले रंग की कार में अगवा कर उसके साथ दुष्‍कर्म किया था।


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