टॉप-10 के छात्रों के रिजल्ट पर जबाव दे परीक्षा समिति : हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने एक छात्र की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दो सप्ताह में मामले में सफाई देने का आदेश दिया है। छात्र का आरोप है कि इस साल के इंटर परीक्षा के टॉप-10 का जो मेरिट लिस्ट बनाया गया था।
पटना। पटना हाईकोर्ट ने एक छात्र की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दो सप्ताह में मामले में सफाई देने का आदेश दिया है। छात्र का आरोप है कि इस साल के इंटर परीक्षा के टॉप-10 का जो मेरिट लिस्ट बनाया गया था। उस सही मेरिट में अनियमितता बरती गई।
छात्र की अर्जी पर हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट के टॉप-10 में शामिल छात्रों के साथ-साथ उसके अंग्रेजी, गणित, भौतिकी एवं प्रायोगिकी परीक्षा की कापियां मंगवाकर देखने को कहा है। इससे असलियत का पता लग जाएगा कि परीक्षा समिति में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।
छात्र जितीन शरद का आरोप है कि टॉप-10 में उनका नाम नहीं शामिल किये जाने पर उसे हैरानी हुई है। छात्र का आरोप है कि पहले बिहार विद्यालय समिति आरटीआई के जरिये कापी दिखाने की मांग की गई थी ताकि यह सुकुन मिल सके कि उसका माक्र्स कहां कटा। लेकिन परीक्षा समिति ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। इस मामले पर न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की पीठ ने सुनवाई की। जबाव आने पर अदालत फिर से सुनवाई करेगी।