Move to Jagran APP

टॉप-10 के छात्रों के रिजल्ट पर जबाव दे परीक्षा समिति : हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक छात्र की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दो सप्ताह में मामले में सफाई देने का आदेश दिया है। छात्र का आरोप है कि इस साल के इंटर परीक्षा के टॉप-10 का जो मेरिट लिस्ट बनाया गया था।

By Pradeep Kumar TiwariEdited By: Published: Tue, 28 Jul 2015 08:51 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jul 2015 08:53 PM (IST)
टॉप-10 के छात्रों के रिजल्ट पर जबाव दे परीक्षा समिति : हाईकोर्ट

पटना। पटना हाईकोर्ट ने एक छात्र की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दो सप्ताह में मामले में सफाई देने का आदेश दिया है। छात्र का आरोप है कि इस साल के इंटर परीक्षा के टॉप-10 का जो मेरिट लिस्ट बनाया गया था। उस सही मेरिट में अनियमितता बरती गई।

loksabha election banner

छात्र की अर्जी पर हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट के टॉप-10 में शामिल छात्रों के साथ-साथ उसके अंग्रेजी, गणित, भौतिकी एवं प्रायोगिकी परीक्षा की कापियां मंगवाकर देखने को कहा है। इससे असलियत का पता लग जाएगा कि परीक्षा समिति में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।

छात्र जितीन शरद का आरोप है कि टॉप-10 में उनका नाम नहीं शामिल किये जाने पर उसे हैरानी हुई है। छात्र का आरोप है कि पहले बिहार विद्यालय समिति आरटीआई के जरिये कापी दिखाने की मांग की गई थी ताकि यह सुकुन मिल सके कि उसका माक्र्स कहां कटा। लेकिन परीक्षा समिति ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। इस मामले पर न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी की पीठ ने सुनवाई की। जबाव आने पर अदालत फिर से सुनवाई करेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.