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Sushant Singh Rajput Case: पटना पुलिस से बच रहीं थी रिया चक्रवर्ती, अब जमानत के लिए आना ही पड़ेगा बिहार

Sushant Singh Rajput Death Case सुशांत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती कभी भी पटना के कोर्ट में जमानत की अग्रिम याचिका दाखिल कर सकती हैं। नियमित जमानत के लिए वे आ भी सकतीं हैं।

By Amit AlokEdited By: Published: Fri, 21 Aug 2020 01:54 PM (IST)Updated: Sat, 22 Aug 2020 12:04 PM (IST)
Sushant Singh Rajput Case: पटना पुलिस से बच रहीं थी रिया चक्रवर्ती, अब जमानत के लिए आना ही पड़ेगा बिहार
Sushant Singh Rajput Case: पटना पुलिस से बच रहीं थी रिया चक्रवर्ती, अब जमानत के लिए आना ही पड़ेगा बिहार

पटना, जेएनएन। Sushant Singh Rajput Case: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Rajput Death) के मामले की जांच में सीबीआइ (CBI) सक्रिय हो गई है। सीबीआइ ने एफआइआर (FIR) की कॉपी पटना सिविल कोर्ट स्थित सीबीआइ के विशेष न्यायायिक दंडाधिकारी के कोर्ट (CBI Court) में भेज दिया है। इस मामले में उसने छह अगस्त को रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) सहित छह के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया। अब इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया को सीबीआइ की गिरफ्तारी से बचने के पटना में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) लेनी पड़ेगी। इसके लिए वे कभी भी कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकतीं हैं। नियमित जमानत (Regular Bail) के लिए वे पटना आ सकतीं हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सीबीआइ जांच पर मुहर

बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह की मौत की सीबीआइ जांच पर मुहर लगा दी थी। साथ ही बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाना में दर्ज एफआइआर को भी सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सीबीआइ जांच से दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता को न्याय मिलेगा। साथ ही करोड़ों लोगों का अदालत पर भरोसा बढ़ेगा ।

केंद्र सरकार के आदेश से शुरू हुई सीबीआइ जांच

गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे। 27 जुलाई को सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना के राजीव नगर स्थित थाना में रिया चक्रवर्ती सहित छह लोगों के खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज कराया था। केस की जांच के लिए मुंबई गई बिहार पुलिस की राह में मुंबई पुलिस ने भरसक रोड़ा अटकाया और महाराष्ट्र सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। सुशांत सिंह की मौत के मामले में बिहार सरकार द्वारा केंद्र से सीबीआइ जांच की सिफारिश की गई थी। केंद्र सरकार ने इस सिफारिश के आधार पर सीबीआइ जांच को स्‍वीकृति दी। फिर, छह अगस्त को सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज किया था।

जमानत के लिए पटना आ सकतीं रिया चक्रवर्ती

सीबीआइ ने अपनी एफआइआर की कॉपी पटना स्थित सीबीआइ के विशेष कोर्ट में भेज दिया है। अब इस मामले में रिया चक्रवर्ती को जमानत के लिए पटना आना पड़ेगा।


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