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मनचले से आजिज आ छात्रा ने छोड़ा शहर

मनचले से आजिज आकर ग‌र्ल्स हॉस्टल की छात्रा को शहर छोड़ना पड़ गया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Dec 2019 02:03 AM (IST)Updated: Sat, 07 Dec 2019 06:13 AM (IST)
मनचले से आजिज आ छात्रा ने छोड़ा शहर

पटना । मनचले से आजिज आकर ग‌र्ल्स हॉस्टल की छात्रा को शहर छोड़ना पड़ गया। आरोप है कि मनचले धनंजय तिवारी ने दिनदहाड़े उसका हाथ पकड़कर बाइक पर बैठाने की कोशिश की। छात्रा के पिता की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने की जहमत नहीं उठाई। पटना हाईकोर्ट से आरोपित जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है, बावजूद इसके वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मनचले ने अपनी हरकतों को जारी रखा जिससे आजिज आकर छात्रा राजधानी छोड़कर गांव लौट गई।

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शुक्रवार को यह खबर जब मीडिया की सुर्खियों में आई तो सिटी एसपी (मध्य) विनय तिवारी ने छात्रा से संपर्क किया। थानाध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित मूलरूप से रोहतास जिले का रहने वाला है। पटना में वह बाजार समिति में किराए के मकान में रहता था। उसके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। वह जल्द गिरफ्त में होगा।

भिखना पहाड़ी के कोचिंग में हुई थी मुलाकात

गोपालगंज जिले की रहने वाली छात्रा भिखना पहाड़ी स्थित एक कोचिंग में पढ़ाई करती थी। उसी कोचिंग सेंटर में धनंजय भी पढ़ता था। छात्रा के पिता की मानें तो कोचिंग के रजिस्टर से उनकी बेटी का मोबाइल नंबर लेकर धनंजय उसे परेशान करने लगा। फेसबुक पर भी छात्रा के बारे में अनाप-शनाप पोस्ट करता था। तब छात्रा ने कोचिंग जाना छोड़ दिया और नंबर भी बदल डाला। इसके बाद वह बोरिग रोड के एक ग‌र्ल्स हॉस्टल में रहने लगी। 29 जुलाई को एसके पुरी में हुई थी घटना

29 जुलाई को छात्रा कोचिंग करने जा रही थी। तभी एसके पुरी पार्क के पास धनंजय तिवारी ने उसका रास्ता रोक दिया और जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींचने लगा। विरोध करने पर उसने बदनाम करने और चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। इसके बाद छात्रा ने फोन कर पिता को जानकारी दी। उसकी हरकत लगातार जारी रही। इसके बाद एक अक्टूबर को उसके पिता पटना आए और एसके पुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जांचकर्ता थाने की दारोगा अनुप्रिया को बनाया गया। 13 नवंबर को खारिज हो गई जमानत

आरोपित रोहतास जिले के चेनारी थानांतर्गत मथाही गांव निवासी धनंजय तिवारी ने पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसके कारण आरोपित के हौसले बुलंद हो गए। छात्रा के परिजनों की शिकायत है कि अब भी वह लगातार फोन और मैसेज कर धमकी दे रहा है।


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