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शेखपुरा में 'भूतों' ने कर दिखाए बड़े काम, पूर्व मुखिया सहित 25 लोगों के जेल जाने की नौबत

रिकार्ड के मुताबिक यह महिला मरने के बाद भी अपना काम करती रही। शेखपुरा में भारतीय स्‍टेट बैंक के खाते से भूत रुपए निकालता रहा। यहां एक महिला के खाते से उसके मरने के एक साल बाद भी लेनदेन होता रहा।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sun, 23 Jan 2022 12:48 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jan 2022 12:48 PM (IST)
शेखपुरा में 'भूतों' ने कर दिखाए बड़े काम, पूर्व मुखिया सहित 25 लोगों के जेल जाने की नौबत
शेखपुरा में सामने आया मृतकों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मामला। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

बरबीघा (शेखपुरा), संवाद सूत्र। शेखपुरा में भारतीय स्‍टेट बैंक के खाते से 'भूत' रुपए निकालता रहा। यहां एक महिला के खाते से उसके मरने के एक साल बाद भी लेनदेन होता रहा। मामला केवल बैंक के लेनदेन तक सीमित नहीं है। दरअसल सरकारी रिकार्ड के मुताबिक यह महिला मरने के बाद भी अपना काम करती रही। इसके बदले में उसे पारिश्रमिक का भुगतान भी हुआ और उसने अपने खाते से समय-समय पर रुपए निकाले भी। ऐसा मामला एक नहीं, बल्कि दो महिलाओं के साथ हुआ। बहरहाल दोनों ही मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

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सितंबर महीने में एक युवक ने की थी शिकायत

शुक्रवार को केवटी ओपी में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा केवटी पंचायत के पूर्व मुखिया पंकज कुमार समेत कुल 25 लोगों पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी मृत हो चुकी महिला के नाम पर मनरेगा में जॉब कार्ड बनाकर पैसे निकालने को लेकर दर्ज कराई गई है। मामले की लेकर डीह निजामत गांव निवासी रिंटू कुमार के द्वारा सार्वजनिक शिकायत पोर्टल पर बीते साल सितंबर माह में इसकी जांच की मांग की गई थी।

जिसे लेकर जिला पदाधिकारी के आदेश पर कार्यक्रम पदाधिकारी निदेशक एवं सहायक अभियंता के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की गई। जांच में पता चला कि 30 अगस्त 2018 में मृत हो चुकी कोसमा देवी एवं मई 2019 को मृत हुई महिला फुलिया देवी के नाम पर जुलाई 2021 में जॉब कार्ड 1486 एवं 1487 बना दिया गया एवं पंचायत में खरंजा से लेकर मिट्टी भराई के मनरेगा के काम में मृतक का नाम मजदूर के तौर पर दिखा दिया गया। कोसमा देवी के खाते से 54598 रुपये की निकासी एवं 34951 रुपये की राशि फुलिया देवी के खाते से की गई है। यह निकासी शेखूपुर के तीन सीएसपी से की गई है।

इस मामले में सीएसपी संचालक गोविंद पासवान, फैजुद्दीन एवं राजशंकर के साथ निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य अमरेंद्र कुमार, अनिल कुमार, संतोष प्रसाद, बिट्टू प्रसाद, देवेश कुमार, सोनू कुमार, रौशन कुमार, अमलेश चौधरी, सत्येंद्र प्रसाद, रामनंदन नोनिया, मनोज रावत, जीतू चौधरी एवं योजनाओं के क्रियान्वयन पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहाय, कनीय अभियंता सहायक अभियंता समेत पूर्व मुखिया पंकज कुमार और वार्ड संख्या 2 के वार्ड सदस्य अनिल प्रसाद पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।


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