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सिविल कोर्ट में तैनात सुरक्षाकर्मी दिखे सजग, बरत रहे थे एहतियात

पटना। पटना जिला एवं सत्र न्यायालय की सुरक्षा में गुरुवार को कोई ज्यादा अंतर नहीं मिला।

By Edited By: Published: Thu, 11 Jul 2019 08:30 PM (IST)Updated: Thu, 11 Jul 2019 08:33 PM (IST)
सिविल कोर्ट में तैनात सुरक्षाकर्मी दिखे सजग, बरत रहे थे एहतियात
सिविल कोर्ट में तैनात सुरक्षाकर्मी दिखे सजग, बरत रहे थे एहतियात
पटना। पटना जिला एवं सत्र न्यायालय की सुरक्षा में गुरुवार को कोई ज्यादा अंतर नहीं मिला। पूर्व में हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके प्रति सुरक्षाकर्मी सजग दिखे और पूरी तरह एहतियात बरत रहे थे। सुरक्षा जांच के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। केवल अधिवक्ताओं और कोर्ट कर्मियों के वाहनों को ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। वैसे तो सिविल कोर्ट के दोनों प्रवेश द्वार (महेंद्रु रेलवे कार्यालय के पास और पीरबहोर थाने के बगल में) पर कई सालों से डोरफ्रेम मेटल डिटेक्टर लगे हैं, लेकिन लोग उससे होकर गुजर रहे हैं या नहीं, इसके प्रति सुरक्षाकर्मी सजग नहीं रहते थे। पीरबहोर की तरफ से केवल अधिवक्ताओं, पुलिसकर्मियों और जेल से आने वाले कैदी वाहनों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी। महेंद्रु कार्यालय की ओर से बाहरी लोग कोर्ट परिसर में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन, उन्हें वाहन को परिसर में लेकर जाने की इजाजत नहीं थी। सभी लोगों को मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा था। उनके बैग और झोला की तलाशी ली जा रही थी। परिसर में बेवजह खड़े लोगों को सुरक्षाकर्मी हटाते रहे। इधर, पीरबहोर थाने से सटे गेट के पास परिसर में कोर्ट हाजत बना है। उस ओर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। कैदी वाहन के साथ पुलिस लाइन से बल को भेजा गया था। वे लगातार परिसर में गश्त लगाते रहे। सबसे बड़ी तब्दीली यह थी कि पहले हाजत से कोर्ट लेकर जाने के दौरान परिजन परिसर में बंदियों से मुलाकात करते थे। परिसर में बने होटलों से खाना-पानी लेकर उन्हें देते थे। ये सारी चीजें बिल्कुल बंद कर दी गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच हाजत से कैदियों को निकाला जा रहा था और सुरक्षाकर्मी किसी को भी उनके आसपास भटकने नहीं दे रहे थे। कोर्ट रूम में प्रवेश कराने के बाद ही अधिवक्ताओं से भी बात करने की इजाजत थी। कैदी वाहन को स्कॉर्ट के साथ भेजा गया। टाउन डीएसपी और पीरबहोर थाने की पुलिस पदाधिकारी कोर्ट अवधि में कई बार जायजा लेने आए।

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