रेरा ने पटना में यूनो बिजनेस सेंटर पर लगाया जुर्माना
रेरा ने पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित पालीटेक्निक मोड़ के पास स्थित यूनो बिजनेस सेंटर पर नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया है। रेरा ने प्रोजेक्ट निर्माण की कुल राशि का 10 फीसद जुर्माना एक माह में जमा करने को कहा है।
पटना, राज्य ब्यूरो। रेरा ने पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित पालीटेक्निक मोड़ के पास स्थित यूनो बिजनेस सेंटर पर नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया है। रेरा ने प्रोजेक्ट निर्माण की कुल राशि का 10 फीसद जुर्माना एक माह में जमा करने को कहा है।
जुर्माना की राशि 50 लाख तक
रेरा से मिली जानकारी के अनुसार, आवासीय इलाके में बनाए गए इस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रजिस्ट्रेशन आधिकारिक संस्था से नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट का प्लान भी मानक संस्था से पास कराकर निर्माण नहीं किया गया है। रेरा ने जुर्माने की राशि तय करने के लिए लीगल टीम बनाई है। अधिवक्ता जयराम सिंह और अधिवक्ता जैनेंद्र प्रधान मिलकर पूरे प्रोजेक्ट का खर्च तय करेंगे। इसमें जमीन की कीमत, निर्माण खर्च, टैक्स और अन्य शुल्क आदि जोड़कर कुल राशि तय की जाएगी। इसका 10 फीसद रेरा जुर्माने के रूप में लेगा। रेरा के सूत्रों के अनुसार यह राशि 50 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।
यूनो ने नहीं ली अनुमति
यह पूरा मामला दो साल से अधिक समय से चल रहा है। रेरा ने सबसे पहले 28 दिसंबर, 2018 को यूनो बिजनेस सेंटर के मालिक को नोटिस भेजकर निबंधन समेत अन्य जानकारियां मांगी थीं। रेरा के अधिकारियों का कहना है कॉमर्शियल बिजनेस सेंटर बनाने के लिए जिन-जिन संस्थाओं से स्वीकृति की जरूरत है, वहां से अनुमति नहीं ली गई है। मालूम हो कि यूनो बिजनेस सेंटर में कई बड़े ब्रांड के शोरूम और रेस्तरां हैं।