रेरा ने अग्रणी के खाते में मौजूद सात करोड़ रुपये निकालने पर लगाई रोक
- बिहार में फ्लैट बुक कराने वालों के पैसे का बनारस में किया निवेश राज्य ब्यूरो पटना
पटना। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिहार ने अग्रणी होम्स पर शिकंजा कस दिया है। अग्रणी के मालिक आलोक कुमार, पदम सिंह, विजय राज लक्ष्मी, अलका सिंह और राणा रणवीर सिंह पर सैकड़ों लोगों से पैसे लेकर फ्लैट नहीं देने के मामले में रेरा ने कार्रवाई की है।
रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह, सदस्य आरबी सिन्हा और सुबोध कुमार सिन्हा की फुल बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के बाद अग्रणी के बैंक खाते से सात करोड़ रुपये निकालने पर रोक लगा दी। रेरा ने अग्रणी ग्रुप के खिलाफ फ्लैट बुक कराने वाले 107 लोगों की शिकायत पर सुनवाई के बाद मंगलवार को यह कार्रवाई की है।
अहम यह है कि पिछले दो वर्षो में रेरा में करीब 1500 शिकायतें आई है। इसमें आधे से अधिक शिकायत अग्रणी के खिलाफ है। अग्रणी का एमडी बिहार से फरार है। इस बीच मंगलवार को सैकड़ों लोगों ने डाक बंगला चौहरे पर अग्रणी गु्रप के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल विरोध जताया।
उधर, रेरा ने अग्रणी से जमीन खरीदने वाले रूबन हॉस्पिटल के मालिक को निर्देश दिया है कि वह आलोक के बैंक खाते में रुपये जमा करने के बजाए फ्लैट बुक करने वाले लोगों को पैसा लौटाए।
बता दें कि अग्रणी के मालिक आलोक ने पटना में फ्लैट बुक कराने वाले लोगों के पैसों का बनारस में निवेश कर दिया है। ऐसे में रेरा ने अग्रणी के पटना में संपत्ति बेचने पर भी रोक लगा दी है। रेरा से बगैर एनओसी लिए रजिस्ट्री नहीं करने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई में सामने आया है कि आलोक ने अपनी महिला मित्र रूबी सिंह के साथ अवैध तरीके एकरारनामा कर संपत्ति में हिस्सेदार बना दिया है। यह रेरा कानून का उल्लंघन है। आलोक पर कंपनी के खाते से अवैध तरीके रुपये निकाल कर हेराफेरी करने का भी आरोप है।