'Bihar Lockdown New Guideline: आज से खुल गए बाजार, पटना डीएम ने कहा-मनमानी पर धावा दल करेगा कार्रवाई
Bihar Lockdown New Guideline बिहार में आज से दो बजे तक दुकानें खुलेगी । आज वाहन शोरूम सैलून मोबाइल इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रॉनिक्स व फर्नीचर की दुकानें खुलेंगी। डीएम ने कहा- लॉकडाउन में ढील मिली मगर मनमानी पर 45 दंडाधिकारी की निगरानी है। गाइडलाइन का उल्लंधन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
पटना, जागरण संवाददाता। 'Bihar Lockdown New Guideline: बिहार में लॉकडाउन के 28 दिनों के बाद आज बुधवार (2 जून) को सुबह 6.00 से दोपहर 2.00 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति कुछ शर्त के साथ दी गई है। दुकानदारों और प्रतिष्ठान के संचालकों को वैसे कर्मचारियों को काम पर नहीं बुलाने को कहा गया है जिन्हें सर्दी-जुकाम है। ऐसे ग्राहकों को भी दुकान से दूरी बनाए रखने को कहा गया है।
बुधवार को जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है उसमें स्टेशनरी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, सौंदर्य प्रसाधन सहित इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें शामिल हैं। दोपहर दो बजे के बाद लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने इस आशय का आदेश जारी किया है। लॉकडाउन 4.0 का आदेश 2 से 8 जून तक प्रभावी रहेगा।
पटना में खुली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान।
धावा दलों की रहेगी नजर
राजधानी क्षेत्र में लॉकडाउन में ढील के दौरान मनमानी पर निगरानी के लिए 45 दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुबह 6.00 से दोपहर 2.00 बजे तक पुलिस की सघन गश्ती रहेगी। शहर में भीड़ लगाने और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के लिए आठ धावा दल भ्रमणशील रहेंगे। सभी अनुमंडल और अंचल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। बताया गया कि पटना शहर में सब्जी मंडी, बस स्टैंड और बाजार के साथ प्रमुख चौक-चौराहे पर स्थाई दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बस सुबह 6.00 बजे से तैनात रहेंगे। सात विशेष गश्ती दल का गठन किया गया है, जो अपने इलाके में भ्रमणशील रहेंगे। सात धावा दल गठित किया गया है जो औचक निरीक्षण कर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई करेंगे।
विशेष चौकसी वाले इलाके
जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से 45 स्थलों पर स्थाई दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया है। इसमें डाकबंगला चौराहा, कारगिल चौक, पटना जंक्शन, हड़ताली मोड़, एनआइटी मोड़, बोरिंग रोड चौराहा, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सगुना मोड़, आशियाना-दीघा रोड, आयकर गोलंबर, दीघा हाट, त्रिपोलिया, गायघाट, पटना सिटी चौक, करबिगहिया, अनीसाबाद, मुसल्लहपुर हाट, गुलजारबाग, अंटा घाट और कुर्जी मोड़ सहित अन्य स्थल शामिल हैं।
अपने मोहल्लों की दुकानों से करें खरीदारी :
जिलाधिकारी ने हिदायत दी है कि लोग अपने मोहल्ले की दुकानों से खरीदारी करें। शहर में सैर-सपाटा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फल, सब्जी, डेयरी, मांस-मछली और किराना की दुकानें प्रतिदिन 2.00 बजे तक खुली रहेंगी। अन्य दुकानों को एक दिन बीच कर खोलने की अनुमति दी गई है।
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें :
स्टेशनरी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, कूलर, पंखा सहित इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, मरम्मत कार्य, सौंदर्य प्रसाधन, सैलून, फर्नीचर, साईकिल, बाइक, सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल शोरूम और वर्कशॉप, टायर-ट्यूब, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र और नंबर प्लेट की दुकानें खुलेगी।
गुरुवार, शनिवार व मंगलवार :
कपड़ा, रेडीमेड, सोना-चांदी, बर्तन, खेलकूद की सामग्री, जूता चप्पल, प्लास्टिक उत्पाद, ड्राई क्लीनर्स, निर्माण सामग्री, सीमेंट, बालू, सैनेट्री फिटिंग, पेंट सहित अन्य दुकानें खुलेंगी।
: प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें :
किराना, डेयरी, मिल्क बूथ, फल-सब्जी, अनाज मंडी, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पशु चारा और जन वितरण दुकानें कोरोना मानक का पालन करते हुए रोज दोपहर 2.00 बजे तक खुलेगी।
: आवश्यक सेवाएं :
दवाखाना, अस्पताल, नर्सिंग होम, बैंक, बीमा, एटीएम, निर्माण कार्य, औद्योगिक इकाई, ई-कॉमर्स, इंटरनेट, दूर संचार सेवा, डाक विभाग, कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा एजेंसी और ठेला पर फल-सब्जी की बिक्री को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
: आवश्यक शर्त :
1. दुकानों के आगे शारीरिक दूरी के लिए सफेद गोले का निर्माण।
2. वैसे कर्मी को दुकान पर नहीं रखेंगे जिसे जुकाम और खांसी हो।
3. सैनिटाइजर और साबुन-पानी ग्राहकों को मुफ्त उपलब्ध होगा।
4. ग्राहक और दुकानदार को मास्क का उपयोग करना होगा।