बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, तीन दिसंबर तक भरे जाएंगे पत्र
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की असामयिक निधन के बाद रिक्त हुई राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए गुरुवार को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने अधिसूचना जारी कर दी। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि गुरुवार से नामांकन पत्र भरे जाने कि प्रक्रिया शुरू हो गई।
पटना, जेएनएन। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आसमयिक निधन के बाद रिक्त हुई राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए गुरुवार को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने अधिसूचना जारी कर दी। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि गुरुवार से नामांकन पत्र भरे जाने कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार पटना प्रमंडल कार्यालय में आकर नामांकन पत्र ले सकता है। पटना प्रमंडल कार्यालय में ही नामांकन पत्र दिन के 11.00 बजे से शाम पांच बजे के बीच भरा जा सकता है।
सात दिसंबर तक अभ्यर्थी नाम ले सकते हैं वापस
शनिवार और रविवार को नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे। सोमवार को अवकाश रहने के बाद भी नामांकन पत्र भरे जाएंगे। तीन दिसंबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। चार दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा सात दिसंबर तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान की जरूरत पड़ी तो 14 दिसंबर को विधानसभा के वचनालय में मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। राज्यसभा उपचुनाव में सिर्फ विधानसभा के क्षेत्र से चुनकर आय माननीय विधायक मतदाता होते हैं। मतदान होने पर सुबह 9.00 बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम पांच बजे से मतगणना होगी और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सभी गतिविधयों की वीडियो रिकॉडिंग की जाएगी।
कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरी होगी प्रक्रिया
संजय अग्रवाल ने बताया कि मतदान में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी तैयारी कराकर पूरा कराया जाएगा। चुनाव कराने के लिए तीन सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं। पटना प्रमंडल के उप निदेशक खाद्य धीरेंद्र कुमार झा, अपर समाहर्ता राजीव कुमार श्रीवास्तव और बिहार विधानसभा के निदेशक भूदेव राय को बनाया गया है।
10 हजार लगेगी जमानत राशि
राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय समान्य जाति के लिए 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लिए पांच हजार रुपये जमानत राशि लगेगी। विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों में से दस प्रस्तावक, शपथ पत्र, न्यूनतम तस्वीर, राजनीति दल की तरफ से खड़ा किए जाने का प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होने पर जाति प्रमाण पत्र लाना होगा।