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बिहार में 19 जनवरी को बनेगी मानव श्रृंखला, रोक लगाने को पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर

19 जनवरी को बिहार में राज्य सरकार ने मानव श्रृंखला को आयोजित करने के लिए जो व्यवस्था की है उस पर पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गई है।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 07:10 PM (IST)Updated: Thu, 09 Jan 2020 10:13 PM (IST)
बिहार में 19 जनवरी को बनेगी मानव श्रृंखला, रोक लगाने को पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर
बिहार में 19 जनवरी को बनेगी मानव श्रृंखला, रोक लगाने को पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर

पटना, राज्य ब्यूरो। 19 जनवरी को बिहार में राज्य सरकार ने मानव श्रृंखला को आयोजित करने के लिए जो व्यवस्था की है, उस पर पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गई है। लोकहित याचिका में इस बात का कड़ा विरोध किया गया है कि बच्चों और शिक्षकों को इस श्रृंखला में शामिल किया जा रहा है, जो बेहद अमानवीय है। छात्र संघ एआईएसएफ की तरफ से उसके सचिव रंजीत पंडित ने लोकहित याचिका दायर कर शिक्षा विभाग से निर्गत उस कार्यालय आदेश को कानूनी चुनौती दी है, जिसके तहत राज्य के तमाम सरकारी एवं निजी स्कूलों के पांचवीं कक्षा से ऊपर के छात्र-छात्राएं व शिक्षकों को उक्त मानव श्रृंखला में शामिल कराने का निर्देश दिया गया है। उधर, नियोजित शिक्षकों ने मानव श्रृंखला रैली काे बहिष्‍कार करने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर, राजद ने भी इसे लेकर नीतीश सरकार पर हमला किया है। 

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पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने 3 दिसंबर 2019 को उक्त कार्यालय का आदेश जारी किया है। यह मानव श्रृंखला बिहार में नशा मुक्ति, शराबबंदी, दहेज विरोधी, बाल-विवाह को बंद करने एवं जल जीवन हरियाली के लिए 19 जनवरी को होनी है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि ऐसी मानव श्रृंखला में स्कूली छात्रों व शिक्षकों को सरकारी आदेश से शामिल करना, उनके मौलिक अधिकार का हनन है।

इसके पूर्व भी राज्य सरकार ने शराबबंदी के सिलसिले में मानव श्रृंखला आयोजित की थी। उसमें हाईकोर्ट ने 16 अगस्‍त 2018 को आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि स्कूली छात्रों को मानव श्रृंखला में शामिल करने के लिए बाध्य नही किया जा सकता है । शिक्षा विभाग का 3 दिसंबर का उक्त कार्यालय आदेश हाईकोर्ट के पिछले निर्देशों का ही उल्लंघन करती है, इसलिए भी वह असंवैधानिक है। अधिवक्ता दीनू कुमार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए कोर्ट को तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।

मालूम हो कि मानव श्रृंखला के आयोजन के खिलाफ एक और लोकहित याचिका आनन्द कौशल सिंह की तरफ से दायर की गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश के साथ-साथ सारण,  भागलपुर, मुंगेर सहित कई ज़िला शिक्षा अधिकारियों के उन आदेशों को भी निरस्त करने की गुहार लगाई गई है, जिसके तहत 19 जनवरी के लिए स्कूली शिक्षकों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। 

बता दें कि जल-जीवन-हरियाली के प्रति जागरूकता के लिए 19 जनवरी को बनने वाली मानव शृंखला पर राजद ने भी सवाल उठाया है। राजद प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने जदयू नेतृत्व पर आरोप लगाया है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके यह चेहरा चमकाने की कोशिश है। राजद नेता ने कहा कि कड़ाके की ठंड के कारण स्कूल बंद हैं या उनके समय परिवर्तन किया गया है। किंतु मानव शृंखला की तैयारी के लिए बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। मानव शृंखला के दिन भी बच्चों को सुबह ही स्कूल जाना पड़ेगा। 


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