शादी का प्रलोभन दे तीन माह किया शारीरिक शोषण, विवाहिता बोली- पति से भी संबंध हुए खराब Patna News
पटना में शादी का प्रलोभन देकर तीन माह तक शारीरिक शोषण करने का एक मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की शिकायत पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
पटना, जेएनएन। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में शादी का प्रलोभन देकर तीन माह तक शारीरिक शोषण करने का एक मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पीड़िता ने बताया कि अक्षय कुमार उर्फ रंजीत कुमार धोखा देकर तीन माह तक मुझ से लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसने विश्वास दिलाया था कि चार माह बाद शादी करेंगे। आरोपित मोबाइल मरम्मत करने का काम करता है। पीड़िता ने बताया कि आरोपित की हरकत के कारण पूर्व पति से भी संबंध खराब हो चुका है। बच्चे भी पूर्व पति के पास हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि पूर्व पति शराब पीकर अक्सर मारपीट करता था। पीड़िता ने आरोपित पर मजबूरी का फायदा उठाने का आरोप लगाया है।
शादी के छह महीने बाद ही ट्रांसजेंडर को पति ने पहचानने से किया इनकार
बिहार राज्य महिला आयोग में एक ट्रांसजेंडर ने पति के खिलाफ आवेदन दिया है। उसने कहा है कि अब उसका पति पहचानने से इनकार कर रहा है। उसे तलाक भी देना चाहता है। हालांकि उसके पति ने शादी की बात से ही इनकार किया है। ट्रांसजेंडर ने महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा को बताया कि उनकी शादी मार्च 2019 में हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी।
इसके बाद दोनों साथ में ही रहते थे। कई बार पति को ट्रांसजेंडर ने अपने बैंक अकाउंट से पैसों की भी लेनदेन की है। अब उसका पति इन सभी बातों से इनकार कर रहा है। आवेदन में ट्रांसजेंडर ने लिखा है कि वो एक सरकारी एनजीओ में निदेशक के पद पर काम करती है। उसके पति से उसकी मुलाकात वहीं पर हुई थी। इसके बाद दोनों ने शादी की। मामले को देखते हुए ट्रांसजेंडर के पति को भी आयोग में बुलाया गया।
साक्ष्य को पति ने बता दिया झूठ
यहां भी उसने ने आयोग की अध्यक्ष के सामने बताया कि वो ट्रांसजेंडर को नहीं जानता है। शादी करने की बात तो दूर है। जब पीड़िता ने अपनी शादी और संबंधों के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया तो युवक ने इसे झूठा बता दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को अगली तारीख दी है। दोनों को कई और साक्ष्य लाने को कहा है ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके।