वोटर ID न जमा करने से रोक दी गई 29,441 लाभुकों की पेंशन, अॉनलाइन एेसे कर सकते हैं जमा
वोटर आइडी से पेंशन खाते से न जोड़ने के कारण मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 29441 को पेंशन राशि जनवरी में नहीं मिली है। एेसे दे सकते हैं आवेदन।
मृत्युंजय मानी, पटना। वोटर आइडी से पेंशन खाते जुड़ने के बाद ही मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। खाते नहीं जुड़ने से जनवरी में हजारों लाभुकों की राशि रोक दी गई। पटना जिले के 46,382 वृद्धजनों में से 29,441 को पेंशन राशि जनवरी में नहीं मिली। इनका लिंक वोटर आइडी से नहीं जुड़ा हुआ था।
इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर जमा करें आवेदन
पटना सदर अंचल में पटना नगर निगम क्षेत्र आता है। यहां 10 हजार पेंशनधारी हैं। इसमें से 6500 लोगों की पेंशन राशि रुक गई है। पेंशन के साथ वोटर आइडी का नंबर जोड़वाना अनिवार्य है। अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर या नगर निगम के अंचल मुख्यालय के काउंटर पर पेंशनधारी पेंशन विवरणी की छाया प्रति के साथ वोटर आइडी की छाया प्रति जमा कर सकते हैं। साथ ही www.sspmis.in पर भी वोटर आइडी की प्रति को अपलोड कर सकते हैं। इससे पेंशन मिलने लगेगी।
400 और 500 रुपये मिलते हैं पेंशन के रूप में
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना सभी जाति एवं धर्म के 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वालों को देती है। प्रतिमाह 400 रुपये पेंशन बैंक खाते में सीधे चला जाता है, जबकि 80 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले वृद्धजनों को 500 रुपये मिलते हैं। पेंशन नहीं मिलने पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अंचल कार्यालय, नगर निगम या नगर परिषद नगर पंचायत के काउंटर पर आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए शर्त है कि पहले से किसी प्रकार की पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हों। पूर्व से किसी सरकारी सेवानिवृत्त कर्मियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
वोटर आइडी जुड़ने पर ही मिलेगी पेंशन
अंचलाधिकारी पटना सदर प्रवीण कुमार ने बताया कि वोटर आइडी से जुड़ने के बाद ही वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लाभुकों को मिल सकेगा। जिन लोगों का वोटर आइडी पेंशन खाते से नहीं जोड़ा गया है, उनका पेंशन जनवरी माह से रोक दिया गया है।