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बिहार सरकार के जवाब से असंतुष्‍ट हाईकोर्ट ने कहा- हर दिन ऑक्‍सीजन सप्‍लाई की दें पूरी रिपोर्ट

Bihar Coronavirus Update News सरकार के जवाब से संतुष्‍ट नहीं हुए पटना हाईकोर्ट के जज कहा- ऑक्सीजन आपूर्ति का हर दिन ब्योरा दे सरकार कोरोना मरीजों के लिए सरकारी इंतजामों से अदालत अभी भी संतुष्ट नहीं अब हर दिन होगी सुनवाई

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Wed, 28 Apr 2021 09:50 AM (IST)Updated: Wed, 28 Apr 2021 09:50 AM (IST)
बिहार सरकार के जवाब से असंतुष्‍ट हाईकोर्ट ने कहा- हर दिन ऑक्‍सीजन सप्‍लाई की दें पूरी रिपोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगी रोज की रिपोर्ट।

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Coronavirus Update News: कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से अदालत संतुष्ट नहीं है। इसलिए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्रतिदिन ऑक्सीजन एवं दवाओं की आपूर्ति के साथ अस्पतालों में बेडों की स्थिति का ब्योरा मांगा है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह एवं न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाओं को गंभीरता से लिया है। साथ ही खंडपीठ ने अब प्रत्येक दिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई बुधवार को फिर होगी।

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कोर्ट ने हालात पर जताई है चिंता

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान मंगलवार को खंडपीठ ने कहा कि राज्य में जिस रफ्तार से कोरोना मरीजों की संख्या और संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, उसपर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए सबको मिलकर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। खंडपीठ ने खासकर अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर चिंता जताई। कहा कि सभी गंभीर मरीजों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।

सरकार की रिपोर्ट से संतुष्‍ट नहीं कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि मीडिया में इस तरह की प्रतिदिन खबरें आ रही हैं। इसके पहले राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सभी अस्पतालों में जरूरत भर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि अदालत सरकार की इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई और निर्देश दिया कि ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी मरीज की जान नहीं जानी चाहिए। अस्पतालों को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत हो, उतनी मात्रा में आपूर्ति समय से पहले की जानी चाहिए। इसके लिए सब मिलकर काम करें।

बेड और दवाओं पर भी तलब की रिपोर्ट

इसी क्रम में अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन किस अस्पताल को कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, इसका पूरा ब्योरा अदालत को बताएं। इसके साथ ही यह भी बताया जाए कि राज्य में कितनी संख्या में ऑक्सीजन बेड है और जीवनरक्षक दवाओं की आपूर्ति की क्या स्थिति है? खंडपीठ ने कहा कि दवाओं एवं ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें भी आ रही हैैं। सरकार इसपर ध्यान दे और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करे।

लगातार निरीक्षण करने का दिया निर्देश

अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा कि बिहार की जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उतनी आपूर्ति की जा रही है या नहीं। आवंटित कोटे में कटौती तो नहीं की जा रही है। साथ ही केंद्रीय टीम को राज्य के कोरोना अस्पतालों का निरीक्षण लगातार जारी रखने का निर्देश दिया।


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