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बिहार में दारोगा भर्ती पर पटना हाईकोर्ट का कड़ा रूख, राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य समिति में भी बहाली पर लगाई रोक

Bihar News बिहार में दारोगा भर्ती परीक्षाओं के मूल अभिलेख पटना हाई कोर्ट में तलब नियुक्‍त‍ि प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतों पर न्‍यायालय ने लिया कड़ा स्‍टैंड राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य समिति में चल रही एक नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई गई रोक

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Wed, 24 Nov 2021 08:53 AM (IST)Updated: Wed, 24 Nov 2021 09:04 AM (IST)
बिहार में दारोगा भर्ती पर पटना हाईकोर्ट का कड़ा रूख, राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य समिति में भी बहाली पर लगाई रोक
पटना हाईकोर्ट में नौकरी से जुड़े दो मामलों पर सुनवाई। फाइल फोटो

पटना, राज्य ब्यूरो। दारोगा की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता जांच में गड़बड़ी की शिकायत है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोग से दारोगा भर्ती से जुड़े मूल अभिलेखों को न्यायालय में पेश करने को कहा है। न्यायाधीश पीबी बजनथ्री की एकलपीठ ने अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि दारोगा भर्ती हेतु प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाओं में ये सभी याचिकाकर्ता सफल हुए। उन्हें बोर्ड ने शारीरिक दक्षता जांच हेतु 22 मार्च से 12 अप्रैल, 2021 के बीच बुलाया।

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पीके शाही ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर कई याचिकाकर्ता समेत कई अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता जांच की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। अनुरोध स्वीकार करते हुए आयोग ने नया प्रवेश-पत्र भी जारी किया। अचानक आयोग ने उसे रद कर दिया। इस कारण याचिकाकर्ता शारीरिक दक्षता जांच से वंचित कर दिए गए। हाई कोर्ट ने इसे मनमाना मानते हुए आयोग का भर्ती प्रक्रिया के मूल अभिलेखों को पेश करने का आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की नियुक्ति पर रोक

इधर, पटना हाई कोर्ट ने सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए स्टेट हेल्थ सोसायटी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश पीबी बजनथ्री ने सोनू कुमार एवं अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार की है कि इस पद पर नियुक्ति हेतु सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के निदेशक ने विज्ञापन भी जारी किया था। उसके मुताबिक निर्धारित गाइड-लाइन और पूर्व में नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने वाले भी एसटीएस (सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर) के पद पर नियुक्ति के योग्य होंगे।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने बताया कि मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों समेत याचिकाकर्ता को सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति हेतु आनलाइन आवेदन करने के लिए अनुमति देने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया। इन सभी याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बिहार पैरा मेडिकल/पैरा डेंटल परीक्षा समिति द्वारा संचालित की गई सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को पास किया है।


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