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पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पांच धार्मिक स्थलों को हटाने के दिए आदेश, जानें क्यों किया जा रहा ऐसा

Patna High Court मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने कोइलवर-भोजपुर एवं भोजपुर-बक्सर एनएच सेक्शन पर सुनवाई करते हुए वहां के जिलाधिकारी को रास्ते में आने वाले पांच धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 25 Jan 2022 08:46 PM (IST)Updated: Wed, 26 Jan 2022 01:18 PM (IST)
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पांच धार्मिक स्थलों को हटाने के दिए आदेश, जानें क्यों किया जा रहा ऐसा
पटना हाईकोर्ट ने पांच धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। सांकेतिक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास और चौड़ीकरण से संबंधित लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विभिन्न राजमार्गों के कार्य की प्रगति का अवलोकन किया। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने कोइलवर-भोजपुर एवं भोजपुर-बक्सर एनएच सेक्शन पर सुनवाई करते हुए वहां के जिलाधिकारी को रास्ते में आने वाले पांच धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस कार्य को पूरा करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है।

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उक्त धार्मिक स्थलों में दो मजार भी हैं, जिन्हें शिफ्ट किया जाना है। इन्हें स्थानांतरित करने का जिम्मा टीडीबीडी नामक एजेंसी को दिया गया है। रास्ते को किसी अन्य अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए कोर्ट ने भोजपुर जिला प्रशासन को दो सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि कोइलवर के समीप सोन नदी पर पुल बन कर तैयार है। लेकिन अभी तक अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण पुल चालू नहीं किया जा सका है।

अप्रैल तक अप्रोच रोड बनाने का निर्देश

महेशकूट-सहरसा-पूर्णिया राजमार्ग के मसले पर 90 किमी सड़क दिसंबर 2021 में पूरा होना था। इसकी समय सीमा एनएचएआइ ने दो वर्ष बढ़ा कर दिसंबर 2023 कर दिया है। जबकि मात्र 20 प्रतिशत ही सड़क निर्माण हो सका है। कोर्ट ने एनएचएआइ से जवाब तलब करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

नेशनल हाईवे के निर्माण में आ रही समस्याओं को सुलझाने का निर्देश 

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में नेशनल हाईवे निर्माण एवं चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट से संबंधित लोकहित मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, रेलवे एवं एनएचएआई के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बैठक कर एनएच के निर्माण में आ रही सभी समस्यायों का समाधान निकालें। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने उक्त मामले पर वर्चुअल सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। पिछली सुनवाई में भी हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को रेलवे व एनएचएआई के पदाधिकारियों समेत अन्य सम्बंधित पक्षों के साथ बैठक  कर समस्या का समाधान निकालने को कहा था। कोर्ट ने आज पुनः इस मामले में बैठक बुलाकर आगे की कार्रवाई करने को कहा है। 


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