राजेंद्रनगर ओवरब्रिज के नीचे 216 दुकानें आवंटित करने पर हाईकोर्ट ने की आपत्ति
राजधानी के राजेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीच सब्जी विक्रेताओं को 216 दुकानें आवंटित करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने आपत्ति की है।
पटना, जेएनएन। शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण पर पटना हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। राजेंद्रनगर ओवरब्रिज के नीचे सब्जी विक्रेताओं को दुकान आवंटित किये जाने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति की है। दुकान आवंटन के संबंध में डीएम द्वारा दाखिल किये गए हलफनामे को असंतोषजनक बताते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि डीएम बंदोबस्ती संबंधी कानून की जानकारी नहीं देंगे तो मुख्य सचिव को डीएम की तरफ से जवाब देना होगा।
इस बात की जानकारी मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश एपी शाही एवं न्यायाधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने विकास चन्द्र उर्फ गुड्ड बाबा की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मांगी। राजेन्द्र नगर ओवरब्रिज के नीचे दुकान आवंटित किये जाने पर अदालत ने कहा कि विस्थापितों को कहीं इस तरह सेटल किया जाता है, आज आप फ्लाईओवर के नीचे दुकानदारों को सेटल कर दिए, कल ब्रिज के ऊपर कर दीजिए। ऐसा कोई कानून है क्या?
216 सब्जी विक्रेताओं को आवंटित कर दी हैं दुकानें
गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पुल के नीचे 216 सब्जी विक्रेताओं को दुकानें आवंटित कर दी हैं। इसको लेकर अदालत ने हैरानी जाहिर की। अदालत ने पटना के डीएम को सुनवाई की अगली तिथि 25 मार्च तक सफाई देने को कहा है।