Patna High Court: हाईकोर्ट ने फर्जी शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार को दी अंतिम मोहलत
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर स्कलों में तैनात शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए अंतिम मोहलत दी है l पूरी कार्रवाई का ब्योरा दो सप्ताह में मांगा है। 2006 से लेकर 2010-11 के. बीच बड़ी संख्या में शिक्षकों की हुई नियुक्ति हुई थी।
पटना, राज्य ब्यूरो । पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए अंतिम मोहलत दी है l न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह में पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए कहा है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनकी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हो गई है l
फर्जी शिक्षकों की संख्या लाख में
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने रंजीत पंडित की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब देने के लिए राज्य सरकार को आखिरी मोहलत दी गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या लाख में है l जब कि पूर्व की सुनवाई में निगरानी विभाग की ओर से कहा गया था।कि ऐसे अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में बाधाएं आ रही है। अभी तक उन शिक्षकों का फोल्डर भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराया गया है।
2006 से 2010 तक 3,50000 शिक्षकों की हुई थी नियुक्ति
ये वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां 2006 से लेकर 2010-11 के बीच विभिन्न स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए थोक भाव में किया गया था l
जबकि फोल्डर नहीं जमा करने शिक्षकों की संख्या 1,10400 है l मालूम हो कि 2008 में ही मुख्य सचिव ने कहा था जबतक सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी वेतन नहीं दिया जाएगा l इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी ।