पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस पर की कड़ी टिप्पणी, लगातार शराब की खेप पकड़े जाने पर उठाए सवाल
Bihar Crime पटना हाई कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी के मसले पर पुलिस के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब मिलने पर हैरानी जताई। कोर्ट ने एक मामले में अग्रिम जमानत के आवेदन पर सुनवाई के दौरान कड़ी बातें कहीं।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Liquor Ban: बिहार में शराबबंदी के बावजूद बड़ी मात्रा में शराब पकड़े जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पुलिस (Bihar Police) की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुते कहा कि कोर्ट यह क्यों न मानें कि शराब तस्करी के माफिया और पुलिस के बीच मिलीभगत है? न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने गंगाराम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते उत्पाद आयुक्त सह आइजी से जवाब तलब किया है। बिहार में लगातार जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से गर्म है। इस बीच पटना हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है।
एक साल पुराने मामले में अग्रिम जमानत मांगने पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल
एकलपीठ ने उत्पाद और पुलिस के आला अधिकारियों से यह भी बताने के लिए कहा है कि अब तक राज्य में कितने शराब माफिया पकड़े गए हैं। पकड़े गए माफिया के खिलाफ अभियोजन की क्या स्थिति हैं? बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लगभग एक साल पुराने मामले में आरोपी अग्रिम जमानत मांग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारिक नेटवर्क के जरिए शराब का अवैध व्यापार हो रहा है। मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी ।
शराब सप्लाई करने वाले तस्करों तक क्यों नहीं पहुंच पाती पुलिस : कोर्ट
- शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
- क्यों न माने की पुलिस और शराब माफिया की है मिलीभगत