दूसरे राज्यों के बीयर लदे वाहन को जब्त करने पर पटना हाईकोर्ट नाराज, जानें पूरा मामला
पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी से जा रहे बीयर लदे ट्रक को किशनगंज रामपुर चेक पोस्ट पर जब्त करने के मामले को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। किशनगंज प्रशासन को कड़ा निर्देश दिया है।
पटना, राज्य ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के हुगली से सिलीगुड़ी से जा रहे बीयर लदे ट्रक को किशनगंज रामपुर चेक पोस्ट पर जब्त करने के मामले को पटना हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट के ग्रीष्मकालीन न्यायालय ने मंगलवार को किशनगंज के जिला अधिकारी (डीएम) को 72 घंटे के अंदर शराब लदे ट्रक को कब्जे से मुक्त करने का निर्देश दिया है, अन्यथा 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। यह आदेश न्यायाधीश ज्योति सरन की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने सीटीआई इंफ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए दिया।
याचिकाकर्ता के वकील सत्यवीर भारती ने बताया कि दूसरे राज्यों की शराब को भी बिहार के रास्ते गुजरने के बाद जब्त कर लिया जाता है। बेहतर होगा कि राज्य सरकार बाहर के राज्यों की सामग्रियों को भी गुजरने से मना कर दे। ऐसा ही कार्य दूसरा राज्य भी करेगा, तब बिहार सरकार को पता चलेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने में ही ट्रक पर लदे 300 बीयर कार्टून को रामपुर चेक पोस्ट पर रोक लिया गया, जबकि ट्रक में डिजिटल लॉक लगा हुआ था। ट्रक को बिहार की सड़कों पर चलने का परमिट मिला हुआ है।
अधिवक्ता भारती ने याद दिलाया कि उत्पाद अधिनियम में इस बात का जिक्र भी नहीं है कि ट्रक में डिजिटल लॉक भी होना चाहिए। इसके बावजूद सभी तरह के एहतियात बरते जाते हैं। बावजूद बिना कानून के ट्रक को पकड़ लिया जाता है। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने भविष्य में इस तरह की गलत कार्रवाइयों पर कड़ी नजर रखने का भरोसा दिया। सोमवार को खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।
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