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बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें कारण

पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्‍य बार काउंसिल के अध्यक्ष एवं उपाध्याय के चुनाव पर रोक लगा दी है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 07:03 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2020 09:08 PM (IST)
बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें कारण
बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानें कारण

पटना, जेएनएन। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्‍य बार काउंसिल के अध्यक्ष एवं उपाध्याय के चुनाव पर रोक लगा दी है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। बता दें कि अध्‍यक्ष व उपाध्‍यक्ष पद के लिए आगामी नौ फरवरी को चुनाव होने वाला था, लेकिन वर्तमान अध्‍यक्ष व उपाध्‍यक्ष के कार्यकाल को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। 

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दूसरी ओर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बिहार राज्य बार काउंसिल के ऑडिट पूरा नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए अगले 4 माह में ऑडिट कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बिहार के अधिवक्ता कल्याण कोष के ऑडिट तीन महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है। इस ऑडिट को करने के लिए दिल्ली से आॅडिटर नियुक्त किये जाएंगे।

गौरतलब है कि बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुनने के लिए चुनावी प्रक्रिया जारी थी और 9 फरवरी, 2020 को चुनाव होना निर्धारित किया गया था। लेकिन अब बुधवार को हुई सुनवाई में इस चुनाव पर रोक लग गई है। माना जा रहा है कि ऑडिट पूरा होने के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो। 


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