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बिहार: मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के काम करने पर पटना हाईकोर्ट की रोक... जानें मामला...

पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के काम करने पर रोक लगा दी है।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Wed, 25 Sep 2019 08:10 PM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 10:45 PM (IST)
बिहार: मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के काम करने पर पटना हाईकोर्ट की रोक... जानें मामला...
बिहार: मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के काम करने पर पटना हाईकोर्ट की रोक... जानें मामला...

पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के काम करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक आदेश का पालन नही किया जाएगा, तब तक उनके काम करने पर रोक रहेगी।

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न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने यह आदेश एसएम अली इमाम द्वारा दायर एक याचिका पर दिया। सुनवाई में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि हर हाल में अदालती आदेश का पालन किया जाएगा। कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष से कहा कि इस मामले में  वे 16 अक्टूबर तक अदालती आदेश का पालन कर अपना स्पष्टीकरण दें।

यह मामला दरभंगा जिला के बहेड़ी स्थित एक शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सर्वदेव सिंह ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने 3 जुलाई 2019 को बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वे याचिकाकर्ता के मामले में उचित निर्णय लें। अध्यक्ष ने बोर्ड की बैठक बिना बुलाए ही 23 जुलाई 2019 को स्वयं इस मामले में अपना आदेश पारित कर दिया, जो हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। 


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