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मृत मां के कफन के साथ बच्‍चों के खेलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मिली मृत महिला के मामले में जानकारी मांगी है। पूछा है कि क्या इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 10:17 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jun 2020 03:59 PM (IST)
मृत मां के कफन के साथ बच्‍चों के खेलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
मृत मां के कफन के साथ बच्‍चों के खेलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मिली मृत महिला के मामले में जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है। जैसा कि सुनने में आया है कि भूखे प्रवासी मजदूरों के मरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें इस मामले की भी सुनवाई हो रही है। राज्य सरकार को इसका जवाब 8 जून तक देना है। 

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पटना हाईकोर्ट ने डेढ़ साल के मासूम रहमत की मां के जीवित नहीं रहने एवं संबंधित पदाधिकारियों की उदासीनता के आधार पर मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था। घटना को लेकर खबर छपी थी, जिसे देखकर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस पूरे प्रकरण को संवेदनापूर्ण बताया था। खंडपीठ ने तीन जून तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं रेलवे के संबंधित पदाधिकारियों को याचिका में पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को निर्धारित की गई है।

गौरतलब है कि 25 मई को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक कटिहार की महिला की मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद उसके दो बच्चों के सिर से ममता का आंचल छिन गया। मृतका की पहचान कटिहार जिले के आजमनगर थाना के आजमनगर निवासी स्व. इस्लाम की पत्नी अरबीना खातून (31 वर्ष) के रूप में हुई थी। अरबीना की मौत ट्रेन में सफर के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचने से कुछ समय पूर्व हो गई। रेल पुलिस ने प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर उसका शव उतारा था। 

यह मामला तब तूल पकड़ लिया, जब इसका मार्मिक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दोनों बच्‍चे दिवंगत मां के शरीर पर ओढ़ाए गए कफन को अांचल समझ कर खेल रहे थे। इसका वीडियो वायरल होते ही मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर खुद संज्ञान लिया।


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