आर्म्स के फर्जी लाइसेंस मामले में पटना हाईकोर्ट नाराज, कहा- लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस लेकर एसआइएस में गार्ड की नौकरी करने के एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआइ को जांच के बाद कार्रवाई करने को कहा है।
पटना, जेएनएन। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस लेकर एसआइएस में गार्ड की नौकरी करने के एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआइ को जांच के बाद कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हाइकोर्ट ने सीबीआई एवं राज्य सरकार की अभी तक की जांच पर असंतोष जाहिर किया।
कोर्ट ने इस मामले पर 24 जून तक कार्रवाई रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की कोर्ट में गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई में सीबीआई के संयुक्त निदेशक, डीजीपी, गृह सचिव सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह मामला गोपालगंज के रंगरा पीएसकेस नं. 32/2013 से जुड़ा हुआ है। स्थानीय पुलिस ने सिक्योरिटी फॉर इंटलिजेंस सर्विस (एसआइएस) में कार्यरत रूपेश कुमार के हथियार लाइसेंस की जांच की तो पाया कि वह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से निर्गत हुआ है। जांच में लाइसेंस फर्जी पाया गया। उसने बताया था कि लाइसेंस एसआइएस से प्राप्त किया था। एसआइएस ही सुरक्षाकर्मियों को हथियार देता है। वह जब हाईकोर्ट में जमानत लेने आया तो कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सीबीआई को जांच का आदेश दिया।
जांच के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को दी गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं किये जाने से हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है। गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।