बंद हो जाएंगे पटना के 21 बड़े होटल व मैरेज हाल! इनको जारी हुआ नोटिस
पानी, हवा को प्रदूषित करने के मामल में पटना नगर निगम सख्त हो गया है। उसने शहर के कई बड़े होटल और मैरेज हाल को बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
पटना, जेेएनएन। नगर निगम और दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में कई होटल, रेस्टोरेंट और मैरेज हॉल संचालक पानी और हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। इनमें से कई ने स्थापना और संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सहमति नहीं लेने का मामले का खुलासा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार घोष के अनुसार जांच के दौरान बेली रोड, सगुना और आशियाना रोड में प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वाले 21 होटल, रेस्टोरेंट और मैरेज हॉल को नोटिस जारी किया गया है। बताया गया कि नोटिस के बाद जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय नहीं करने पर बंद करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इनमें से कई ने कचरे के निपटारे के लिए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं किया है।
पर्षद ने जिन्हें नोटिस जारी किया है उसमें बेली रोड रूपसपुर स्थित खूबसूरत वाटिका की इकाई वाटिका प्रीमियर होटल व बैंक्वेट हॉल, महाराजा गार्डेन मैरेज हॉल, किसान पैलेस मैरेज हॉल, बेली गार्डेन मैरेज हॉल, खगौल रोड स्थित वेस्टेंड होटल एवं रेस्टोरेंट, बिहारी मिलन मैरेज हॉल डीएवी स्कूल के निकट, आशियाना रोड स्थित एसएस एक्जॉटिका होटल, रेस्टोरेंट एंड मैरेज हॉल, इंपीरियल गार्डेन, पाटलिपुत्र मैरेज लॉन, सिंह लॉन, सिंह सेलिब्रेशन, बालाजी बैंक्वेट हॉल का नाम शामिल है।
बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित कर वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण कानून का अनुपालन करने का नोटिस जारी किया गया था लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया।
: क्या है नियमावली :
प्रदूषण नियंत्रण कानून 2016 के अनुसार जहां भी 100 से अधिक लोगों के खानपान की व्यवस्था है वहां कचरा प्रबंधन के लिए उपाय करना अनिवार्य है। कचरे के निपटारे के लिए होटल और रेस्टोरेंट को ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना है। खुले में कचरे का बहाव करना वर्जित किया गया है। कानून का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी नगर निगम, नगर परिषद, डीएम, एसडीओ, डीएसपी और थानाध्यक्ष को दिया गया है।
-----------