रामचन्द्र पूर्वे के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश
पटना : एमपी-एमएलए मामले को देख रही विशेष अदालत ने मंगलवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष राम चन्द्र पूर्व
पटना : एमपी-एमएलए मामले को देख रही विशेष अदालत ने मंगलवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष राम चन्द्र पूर्वे के खिलाफ आचार संहिता के उल्लघंन मामले में गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है। पूर्वे के अधिवक्ता का कहना है कि वह इस मामले में पहले से ही जमानत पर हैं। विदित हो कि पूर्वे ने बिहार विधान सभा चुनाव 2015 में सीतामढ़ी में भाषण दिया था जिसे चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन मानते हुये उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामला सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में चल रहा था। जब पटना में विशेष अदालत का गठन हुआ तब मामला ट्रायल के लिये पटना की विशेष अदालत में भेज दिया गया। ज्ञात हो कि पूर्वे राजद के संस्थापक सदस्य हैं तथा वे चौथी बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं।