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बिहार पंचायत चुनाव में केवल उन्‍हीं को वोट का मौका, जो 2019 में ही पूरी कर चुके थे 18 की उम्र

Bihar Panchayat Chunav 18 साल की उम्र पूरी कर भी पंचायत चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट बिहार पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में उन्‍हीं का नाम होगा शामिल जो विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज थे

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Fri, 29 Jan 2021 02:17 PM (IST)Updated: Fri, 29 Jan 2021 02:17 PM (IST)
बिहार पंचायत चुनाव में केवल उन्‍हीं को वोट का मौका, जो 2019 में ही पूरी कर चुके थे 18 की उम्र
बिहार पंचायत चुनाव से जुड़ी महत्‍वपूर्ण खबर। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, बिहार ऑनलाइन डेस्‍क। Bihar Panchayat Chunav 2021: बिहार में पंचायत चुनावों की घड़ी अब करीब आ गई है। राज्‍य निर्वाचन कार्यालय और स्‍थानीय प्रशासन मिलकर मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। प्रशासन की जो तैयारी है उसके मुताबिक पंचायत चुनाव भले ही 2021 में होने जा रहा है, लेकिन इसमें वैसे युवाओं को मतदान का मौका नहीं मिलेगा, जिन्‍होंने 2021 में ही 18 साल की उम्र पूरी की है।

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पहली जनवरी 2020 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वालों को ही मौका

गया के जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल के अनुसार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में उन्‍हीं मतदाताओं का नाम शामिल किया जाएगा, जो पहली जनवरी 2020 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है। ये मतदाता ग्राम पंचायत के लिए वार्ड सदस्‍य और मुखिया, ग्राम कचहरी के लिए पंच और सरपंच, पंचायत समिति के लिए सदस्‍य और जिला परिषद के लिए सदस्‍य का चुनाव करेंगे।

चुनाव में करना चाहते हैं मतदान तो आवेदन प्रपत्र भरकर खुद जमा करें

जावेद इकबाल ने बताया कि वैसे लोग जो 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की पूरी करने के बावजूद किसी कारण से मतदाता सूची में अपना नाम अब तक दर्ज नहीं करा पाए हैं, वे भी पंचायत चुनाव के मतदाता बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्‍हें ऑफलाइन आवेदन देना अनिवार्य होगा। उन्‍हें खुद ही समुचित प्रपत्र भरकर पंचायत कार्यालय या निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा। तभी उनका नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल हो सकेगा। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) के जरिये ऑनलाइन आवेदन देने वालों का नाम अब पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेगा।

पंचायत चुनाव में एक साथ छह पदों के लिए होना है मतदान

बिहार त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची को वार्ड, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार विखंडित किया जाएगा। मतदाताओं को छह पदों के लिए मतदान करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए वार्ड स्‍तर पर मतदाता सूची का विखंडन किया जाना है। वार्ड स्‍तर की मतदाता सूची से ही वार्ड सदस्‍य और पंच का चुनाव होगा।

पहली बार ईवीएम के जरिये पंचायत चुनाव में डाले जाएंगे वोट

बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्‍तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इस चुनाव में खास किस्‍म की मल्‍टी बैलेट ईवीएम का इस्‍तेमाल किया जाएगा। इस ईवीएम के जरिये मतदाता एक ही साथ पंचायत के सभी छह पदों के लिए मतदान कर सकेंगे। सरकार इस तरह के ईवीएम खरीदने की तैयारी में जुटी है। इस ईवीएम के जरिये मतदान और मतगणना की प्रक्रिया काफी कम समय में संपन्‍न हो सकेगी।

पंचायत चुनाव के मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन का काम पूरा

पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन गुरुवार को ही सभी मतदान केंद्रों पर कर दिया गया है। प्रशासन इस प्रारूप पर 11 फरवरी तक आपत्ति लेगा। आपत्ति और दावों के लिए अब निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। सभी दावा और आपत्ति का निराकरण 13 फरवरी तक किया जाएगा।

राज्‍य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी लिये जा रहे आवेदन

बिहार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए बिहार राज्‍य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी आवेदन लिये जा रहे हैं। इच्‍छुक व्‍यक्ति http://sec.bihar.gov.in/secco/addition पर जरूरी जानकारी देते हुए समुचित प्रमाणपत्र और फोटो अपलोड करते हुए आवेदन कर सकते हैं।


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