अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नहीं बख्शे जाएंगे पुलिसकर्मी, लगेगा दोगुना जुर्माना
बिहार परिवहन पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर कहा है कि अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मियों को आम नागरिकों से दोगुना जुर्माना देना होगा।
पटना, जेएनएन। बिहार राज्य पुलिस परिवहन मुख्यालय ने आदेश जारी कर कहा है कि नए ट्रैफिक नियम सभी के लिए एक समान हैं। अगर कोई पुलिसकर्मी या पदाधिकारी यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उनसे आम नागरिकों की अपेक्षा दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। एेसे पुलिसकर्मी या पदाधिकारी के वेतन से जुर्माने की राशि काटी जाएगी और उनपर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। कांस्टेबल से लेकर अधिकारियों पर ये आदेश लागू होगा।
आदेश में कहा गया है कि आम नागरिकों के साथ -साथ पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के विरुद्ध भी यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़े नियमों और दंड का प्रावधान किया गया है। कोई भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल या बगैर सीट बेल्ट के वाहन का परिचालन करते हुए पाए जाते हैं तो निर्देशानुसार उन्हें आम नागरिकों से दोगुना जुर्माना वसूल किया जाएगा।
सबको आदेश दिया जाता है कि सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे तथा चार पहिया वाहन के चालक एवं आगे बैठने वाले व्यक्ति सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन का परिचालन करेंगे। अगर कोई भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल या चार पहिया वाहन बगैर सीट बेल्ट के पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्माने की राशि स्वयं के वेतन से देनी होगी और विभाग इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा।
साध ही यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवाले पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा वरीय पदाधिकारी के समक्ष कर दी जाएगी। दिवा पदाधिकारी पुलिस परिवहन मुख्यालय पटना के सभी चालकों को इस संबंध में जानकारी देंगे और अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।