चुनाव प्रचार के लिए चाहे दो हो या चार पहिया वाहनों की कोई सीमा नहीं, लेनी होगी अनुमाति
चुनाव प्रचार के दौरान वाहन लेकर चलने में कोई समस्या नहीं होगी। बस इसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी।
पटना, जेएनएन। चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों के लिए वाहनों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी। प्रत्याशी किसी भी संख्या में दोपहिया या चार पहिया वाहन का उपयोग कर सकते है। हालांकि, सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनुमतिपत्र की मूल प्रति को सामने वाले शीशे पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। अनुमतिपत्र पर वाहन की संख्या और प्रत्याशी का नाम अवश्य अंकित रहना चाहिए। यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुमार रवि ने शुक्रवार को दी।
बताया गया कि नॉमिनेशन से प्रचार की समाप्ति तक की अवधि के लिए वाहनों की अनुमति मिलेगी। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुमति पटना सदर की अनुमंडल पदाधिकारी देंगी। जबकि पाटलिपत्र लोकसभा क्षेत्र के लिए वाहनों की अनुमति देने को अपर समाहर्ता अधिकृत किए गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए जिस प्रत्याशी के नाम से वाहन की अनुमति ली गई हो, यदि चुनाव प्रचार के लिए उसका उपयोग दूसरे के द्वारा किया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी।
अनुमति के लिए देना होगा अलग आवेदन
बताया गया कि मतदान वाले दिन वाहनों की अनुमति के लिए अलग से आवेदन देना होगा। इस दिन प्रत्याशी के लिए संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए एक वाहन की ही अनुमति मिलेगी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता के लिए भी संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए एक वाहन की अनुमति मिलेगी। संबंधित प्रत्याशी के कार्यकर्ता द्वारा उपयोग के लिए प्रति विधानसभा एक गाड़ी की अनुमति मिल सकेगी। इसमेंं ड्राइवर सहित अधिकतम पांच लोग बैठ सकेंगे। स्टार प्रचारक और वीडियो वैन की अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा निर्गत की जाएगी