नालंदा कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रीय जदयू अध्यक्ष शरद यादव पर गैर जमानती वारंट जारी किया, ये है मामला
जिला न्यायालय के प्रथम एसीजेएम प्रभाकर झा ने जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब राजद नेता शरद यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत किया है। 2015 में बिहारशरीफ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कई बार नोटिस देने पर भी उपस्थित नहीं हुए ।
बिहारशरीफ, जागरण संवाददाता। जिला न्यायालय के प्रथम एसीजेएम प्रभाकर झा ने जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब राजद नेता शरद यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत किया है। 2015 में बिहारशरीफ अंचल कार्यालय में पदस्थापित तत्कालीन सीओ सुनील कुमार वर्मा ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला शरद यादव के खिलाफ दर्ज किया था। इस मामले में उन्हें नोटिस देकर बार-बार उपस्थिति की तिथि निर्धारित की गई। परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। इसी मामले में बीते जनवरी माह में कोर्ट ने शरद यादव पर एक हजार रुपए जुर्माना किया था। इसके बावजूद वे आज तक न तो कोर्ट में उपस्थित हुए और न ही किसी अन्य प्रक्रिया में हिस्सा लिया। अंतत: कोर्ट ने बंधपत्र खंडित करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत कर दिया।
दिया था विवादित बयान
सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुरूचि कुमारी ने बताया कि विधान सभा चुनााव- 2015 के दौरान बिहारशरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में भाषण के दौरान शरद यादव ने विवादित बयान दिया था। इसी को लेकर उनपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।