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शहाबुद्दीन ने पूछा- क्या हमेशा एकांतवास में ही रखेंगे, कोर्ट ने कहा- देखिए जरा इनकी शिकायत

तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कोर्ट से गुहार लगायी है कि क्या उसे हमेशा एकांतवास में ही रखा जाएगा। इसपर कोर्ट ने कहा है-देखेंगे।

By Kajal KumariEdited By: Published: Thu, 09 Jan 2020 04:35 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2020 07:48 PM (IST)
शहाबुद्दीन ने पूछा- क्या हमेशा एकांतवास में ही रखेंगे, कोर्ट ने कहा- देखिए जरा इनकी शिकायत
शहाबुद्दीन ने पूछा- क्या हमेशा एकांतवास में ही रखेंगे, कोर्ट ने कहा- देखिए जरा इनकी शिकायत

पटना, जेएनएन। सिवान के तेजाब हत्याकांड और पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तिहाड़ जेल में बुनियादी सुविधाओं के लिए बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने पूछा है कि क्या उन्हें हमेशा एकांतवास में ही रखा जाएगा?

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शहाबुद्दीन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उन्हें जेल में नमाज पढ़ने के स्थान सहित बुनियादी सुविधायें मुहैया नहीं करायी गयी हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सालिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह शहाबुद्दीन की शिकायतों पर गौर करें। 

इसके साथ ही पीठ ने इस मामले को दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। इससे पहले, शहाबुद्दीन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल को जेल के भीतर टहलने की इजाजत दी जानी चाहिए।

शहाबुद्दीन ने इस याचिका में पिछले साल 30 अगस्त के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है,  जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें कथित एकांत कोठरी से छुटकारा, नमाज के लिये जगह और जेल में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी राहत देने से इन्कार कर दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट शहाबुद्दीन की इस दलील से सहमत नहीं था कि उसे तिहाड़ जेल में एकांत में रखा जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि उसे एकांत कोठरी में नहीं बल्कि एक अलग खंड में रखा गया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसे अत्यधिक खतरे वाला अपराधी होने की वजह से ही उसे अन्य कैदियों के साथ घुलने-मिलने की अनुमति नहीं दी गयी है, लेकिन उसे जेल में अन्य सभी बुनियादी सुविधायें दी जा रही हैं जो अन्य कैदियों को मिल रही हैं।

बता दें कि राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार में हुए दोहरे हत्याकांड के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। शहाबुद्दीन को हत्या के संगीन मामलों में शीर्ष अदालत ने 2018 में बिहार के सीवान जेल से तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया था।


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