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मनी लांड्रिंग मामले में मीसा भारती को तात्‍कालिक राहत, कोर्ट में पेशी के बाद मिली जमानत

मनी लांड्रिंग मामले में लालू प्रसाद की बेटी व राज्‍यसभा सांसद मीसा भारती सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने पति के साथ हाजिर हुईं। कोर्ट ने उन्‍हें राहत देते हुए जमानत दे दी।

By Amit AlokEdited By: Published: Sun, 04 Mar 2018 11:44 AM (IST)Updated: Mon, 05 Mar 2018 08:04 PM (IST)
मनी लांड्रिंग मामले में मीसा भारती को तात्‍कालिक राहत, कोर्ट में पेशी के बाद मिली जमानत
मनी लांड्रिंग मामले में मीसा भारती को तात्‍कालिक राहत, कोर्ट में पेशी के बाद मिली जमानत
पटना [जेएनएन]। बिहार से राज्‍य सभा सांसद व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉ. मीसा भारती की मुश्किलें तो बढ़ीं हुई हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्‍हें तात्‍कालिक राहत दी है। आठ हजार करोड़ की मनी लांड्रिंग मामले में चार्जशीट के बाद दिल्‍ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को उनकी पति शैलेश यादव के साथ पेशी हुई। इस मामले में कोर्ट ने उन्‍हें दो-दो लाख के मुचलके पर जमानत दे दी।
जानकारी के अनुसार पटियाला हाउस कोर्ट ने नोटिस जारी कर मनी लांड्रिंग के उपरोक्‍त मामले में मीसा भारती तथा उनके पति शैलेश यादव को उपस्थित होने का आदेश दिया था। आदेश का उल्‍लंघन करने पर मीसा को कार्रवाई का समाना करना पड़ता।
इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव के दिल्ली स्थित एक फॉर्म हाउस को जब्‍त कर लिया है और शेष को जब्‍त करने की प्रक्रिया जारी है। ईडी ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में ईडी ने दिल्ली के बिजवासन इलाके में मीसा के फार्म हाउस को अटैच किया था।
ईडी आठ हजार करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। इसके तहत मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव पर कार्रवाई हो रही है। कोर्ट ने ताजा नोटिस इसी मामले में जारी किया है।

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