पटना में राशन कार्ड बनवाना हुआ और आसान, अब नोटरी के एफिडेविट की नहीं पड़ेगी जरूरत
पटना जिले में राशन कार्ड बनवाना अब हुआ और आसान नोटरी से एफिडेविट की बजाय अब देना पड़ेगा स्वघोषित शपथपत्र स्वघोषित प्रमाणपत्र देने से चल जाएगा कार्य जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आदेश लागू करने का दिया निर्देश
पटना, जागरण संवाददाता। How to get ration card in Patna: बिहार की राजधानी पटना में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब सरल हो गई है। इसे बनाने के लिए अब नोटरीकृत हलफनामा (Notary Affidavit) नहीं देना पड़ेगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह (Patna DM Chandrashekhar Singh) ने स्वघोषित शपथपत्र (Self Declaration) का प्रावधान कर दिया है।
कानून के मुताबिक शपथ पत्र देना है जरूरी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत नए राशन कार्ड प्राप्त करने लिए 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016' में नोटरी से शपथपत्र का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत नया राशन कार्ड बनाने के लिए प्रपत्र 'क' तथा कार्ड में सदस्यों का नाम जोडऩे के लिए प्रपत्र 'ख' में आवेदन देना पड़ता है। इसे बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है। इन दोनों प्रपत्रों में शपथपत्र का प्रावधान है।
कोरोना काल में नियम शिथिल कर दी गई छूट
कोरोना संक्रमण काल में जीविका के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले आवेदनों के लिए शिथिल करते हुए स्वघोषित शपथ पत्र लेने का प्रविधान किया गया है। अब नोटरीकृत हलफनामे के स्थान पर स्वघोषित शपथपत्र देने की व्यवस्था कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूॢत पदाधिकारी, आपूॢत निरीक्षक, विपणन पदाधिकारी को अनुपालन करने का निर्देश दिया है।