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Patna, Bihar Lockdown Again:बिहार में पटना सहित छह जिले हुए फिर लॉक, लगी हैं ये पाबंदियां, जानिए

Lockdown Bihar बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण फिर से छह जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को कहा गया है। जानिए क्या हैं निर्देश-

By Kajal KumariEdited By: Published: Thu, 09 Jul 2020 09:34 AM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 07:00 AM (IST)
Patna, Bihar Lockdown Again:बिहार में पटना सहित छह जिले हुए फिर लॉक, लगी हैं ये पाबंदियां, जानिए
Patna, Bihar Lockdown Again:बिहार में पटना सहित छह जिले हुए फिर लॉक, लगी हैं ये पाबंदियां, जानिए

पटना, जागरण टीम। Lockdown Bihar: बिहार में एक दिन में 749 नए मरीज मिलने के बाद और एक दिन में दस मरीजों की मौत के बाद हड़कंप मचा है। इस तरीके से काेराेना के लगातार बढ़ते मामले काे देखते हुए पटना समेत बिहार के 6 जिलाें में फिर से लाॅकडाउन लागू कर दिया गया है। पटना और पूर्णिया में 10 से 16 जुलाई, नवादा अाैर बक्सर में 10 से 12 जुलाई, भागलपुर में 9 से 16 जुलाई व किशनगंज में 9 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। लाॅकडाउन का यह फैसला इन जिलाें के डीएम ने अपने-अपने स्तर से लिया है और नागरिकों से अपील की है कि वो लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें।

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जानिए क्या हैं निर्देश

-पटना में 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा।

-दूध, दवा, किराना, पशु चार के दुकान के साथ गाड़ी बनाने वाला गैराज खुला रहेगा।

- सब्जी, फल, मछली, मीट की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक ही खुले रहेंगे, सभी तरह की दुकान, मॉल, शॉपिंग मॉल आदि बंद रहेंगे। 

-सभी धर्मस्थल बंद रहेंगे। यानी मंदिर में पूजा, मस्जिद में नमाज, चर्च में प्रार्थना और गुरूद्वारा में दर्शन पर रोक।

-आवश्यक सेवा को छोड़ निजी आफिस बंद रहेंगें। 

-गांधी मैदान सहित शहर के सभी पार्क बंद रहेंगे, मॉर्निंग वाक पर रोक रहेगी।

-भवन निर्माण कार्य चालू रहेगा,संबंधित दुकानें नहीं खुलेंगी।

-किसी भी तरह के समारोह से पहले थाने की अनुमति जरूरी होगी।

-समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही समारोह में शामिल हो सकेंगे।

-जिले के इंट्री प्वाइंट व शहर के अंदर जांच

-सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य

ये रहेगी छूट-

-सभी अस्पताल खुले रहेंगे, बिना पास वाहन चलेंगे

-जिले में सार्वजनिक और निजी गाड़ियों का परिचालन चालू रहेगा। पास की जरूरत नहीं होगी।अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। 

-एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से घर जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सार्वजनिक वाहन से घर जा सकेंगे। 

-ई-कॉमर्स सेवा चालू रहेगी। इसके अलावा किराना, दूध, दवा, ई-कॉमर्स होम डिलिवरी चालू रहेगा। 

-होटल में आतिथ्य सेवा होगा। सभी को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। 

-सरकारी कार्यालय खुलेंगे, कर्मियों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य होगी।

-जुडीशियल गाइड लाइन के अनुसार न्यायालय चलेगा।

-अस्पताल, डॉक्टर की क्लिनिक चलेगा।

केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे, न्यूनतम कर्मचारी के नियम लागू रहेंगे।


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