Lockdown Bihar: बिहार में विस्फोटक हुआ कोरोना; पटना-भागलपुर सहित कई जिलों में फिर से लॉकडाउन
Lockdown Bihar कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इसके तहत पटना व भागलपुर सहित कई जबह फिर लॉकडाउन लगाया जा रहा है।
पटना/ भागलपुर/ मुजफ्फरपुर, जागरण टीम। Lockdown Bihar: बिहार में कोरोना (CoronaVirus) संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। बुधवार को बिहार व पटना में रिकॉर्ड नए मरीज मिले। इसे देखते हुए पटना व भागलपुर सहित कई जिलों में फिर से लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का निर्णय लिया गया है। पटना में शुक्रवार से सात दिनों के लिए तो भागलपुर में गुरुवार से चार दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। इसके अलावा नवादा, भभुआ, बक्सर व चश्चिम चंपारण में भी लॉकडाउन लगाया गया है।
पटना में 10 जुलाई से सात दिनों तक लॉकडाउन
पटना, बक्सर, भभुआ और नवादा, पश्चिम चंपारण में 10 जुलाई से निश्चित समयावधि के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में अचानक तेज वृद्धि के बाद पटना जिला प्रशासन ने बुधवार को राजधानी में शुक्रवार से सात दिनों के लिए यानी 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की। भभुआ जिले में भी 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। नवादा और बक्सर में जिला प्रशासन ने 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। पश्चिम चंपारण में भी गुरुवार से शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन के नियम लागू होंगे। इसके पहले भागलपुर जिला प्रशासन ने गुरुवार से चार दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी।
भागलपुर में गुरुवार से चार दिनों का लॉकडाउन
भागलपुर में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसे देखते हुए वहां गुरुवार से फिर चार दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। इस दौरान लोग घरों में रहेंगे। प्रशासन लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराएगा। लॉकडाउन भागलपुर, नवगछिया व कहलगांव के शहरी क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है।
आपात व आवश्यक सेवाएं छोड़ सबकुछ बंद
पटना के जिलाधिकारी डीएम कुमार रवि ने लॉकडाउन के आदेश जारी करने के बाद कहा कि शुक्रवार से लॉकडाउन के दौरान पटना में सभी सरकारी और निजी कार्यालय, बाजार-दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है। किराना, मांस-मछली एवं फल-सब्जी की दुकानें सुबह छह से 10 और शाम चार से सात बजे तक ही खोली जा सकेंगी। मीडिया कार्यालय एवं कर्मचारी लॉकडाउन के दायरे में नहीं रखे गए हैं। कुछ आपातकालीन एवं आवश्यक सेवाओं और कार्यालयों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सेवा, कोषागार, पुलिस, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, बिजली, नगर निगम के सैनिटाइजेशन एवं आवश्यक सेवाएं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
वाहन चलेंगे, सीमाएं सील नहीं, पास की जरूरत नहीं
परिवहन सेवाएं और यातायात अनलॉक 2 (Unlock 2) में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले की तरह जारी रहेंगी। यानी जिले की सीमा सील नहीं की जाएगी और न ही वाहनों के आवागमन के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत होगी। वाहनों की चेकिंग और मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए अभियान में तेजी लाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। राजधानी के सभी धार्मिक स्थलों पर आमलोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे लोग
पुन: लॉकडाउन लगाने की जरूरत पर मुख्यसचिव दीपक कुमार ने स्पष्ट किया कि समीक्षा में यह देखा गया कि विभिन्न इलाकों में लोग शारीरिक दूरी (Physical Distancing) का पालन नहीं कर रहे हैं। बगैर मास्क (Mask) लगाए घूम रहे हैं। बाजारों में बिना मतलब भीड़ लगा रहे हैं। वैसे इलाकों में कड़े नियम लागू करने का फैसला हुआ है।