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31 मार्च से पहले कराएं पैन-आधार लिंक नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा PAN

आयकर विभाग ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट के जरिए करदाताओं को चेताया है कि 31 मार्च से पहले अपना आधार पैन से लिंक कर लें। वरना ऑनलाइन आइटीआर फाइल नहीं होगा टैक्स रिफंड भी फंस सकता है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Tue, 26 Mar 2019 04:45 PM (IST)Updated: Wed, 27 Mar 2019 10:58 AM (IST)
31 मार्च  से पहले कराएं पैन-आधार लिंक नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा PAN
31 मार्च से पहले कराएं पैन-आधार लिंक नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा PAN

 पटना, जेएनएन। अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो जल्द करवा लीजिए, वरना 31 मार्च के बाद आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। पैन-आधार को लिंक कराने की तारीख नजदीक आ रही है।

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आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर करदाताओं से पैन-आधार को लिंक कराने को कहा है। विभाग के अनुसार 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है। यदि 31 मार्च तक लिंक नहीं कराया गया, तो पैन कार्ड रद हो जाएगा। 

आधार-पैन को लिंक कराने के लिए आयकर विभाग ने टिप्स भी साझा किए हैं। पैन कार्ड को आधार से लिंक न कराने पर आयकर की धारा 139एए के तहत पैन इनवैलिड माना जाएगा। आइटीओ हेडक्वार्टर आरके चौधरी के अनुसार पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन आइटीआर फाइल नहीं होगा। टैक्स रिफंड भी फंस सकता है। 

ऐसे करें पैन का आधार से लिंक

- कैपिटल लेटर में यूआइडीपैन लिखने के बाद स्पेस दें, 12 अंकों का आधार नंबर डालें, फिर स्पेस दें और दस अंकों का पैन नंबर लिखें।

- इसे 567678 या 56161 पर एसएमएस करें। 

- डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन पर लिंक करा सकते हैं।

- डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट टिन-एनएसडीएल डॉट कॉम, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट यूटीआइआइटीएसएल डॉट कॉम और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इनकमटैक्स इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन पर भी लॉगइन कर सकते हैं।


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