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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, जहानाबाद में बहला फुसलाकर किया था गंदा काम

जहानाबाद में नाबालिग के साथ गंदा काम करने के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।इसके साथ ही पीड़िता एवं उसके बच्चे के राहत एवं पुनर्वास के लिए छह लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

By Rahul KumarEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 05:33 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 05:33 PM (IST)
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, जहानाबाद में बहला फुसलाकर किया था गंदा काम
जहानाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा। सांकेतिक तस्वीर

जहानाबाद, जागरण संवाददाता। आखिर दो साल की लंबी अवधि से इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाए बैठे पीड़िता को  मंगलवार के दिन न्याय मिल ही गया। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित सुबीर कुमार उर्फ धोटिया के सजा की बिंदु पर सुनवाई पूरा करने के उपरांत एडीजे षष्ठ सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने उम्र कैद की सजा भुगतने का फैसला सुनाया। इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी को 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड भुगतान करने का भी  निर्देश दिया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपित को एक एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

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नाबालिग के साथ किया था गंदा काम

विशेष अदालत ने पीड़िता एवं उसके बच्चे के राहत एवं पुनर्वास के लिए छह  लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। उक्त आशय की जानकारी पाक्सो के विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के परिजन ने महिला थाना में सुबीर कुमार उर्फ धोटिया को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। स्वजनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने लगा। जिससे वह गर्भवती हो गई। जब परिजनों को शक हुआ तब उनकी लड़की ने घटना की जानकारी दी। फिलहाल पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है। वह उसकी देखभाल कर रही है। इस मामले में अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही कराई गई थी। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह को पेश किया गया था। 

नाबालिग संग छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष कैद व जुर्माना 

बिहारशरीफ, जागरण संवाददाता। जिला न्यायालय के षष्टम एडीजे सह पाक्सो स्पेशल न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने 14 वर्षीय नाबालिग संग छेड़खानी के आरोपित लाला पासवान को भादस की धारा 354 ए, 504 तथा 8 पाक्सो अधिनियम के तहत साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार दिया। आरोपित को तीन वर्ष कारावास सहित दस हजार रुपए जुर्माना जिसे अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी। जबकि इस मामले के एक अन्य आरोपी मुन्ना पासवान को धमकी देने का आरोप पाते हुए दोषी करार किया और प्रोवेशन पर छोड़ने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष से पाक्सो स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने बहस किया था। जबकि मामले की विचारण के दौरान कुल आठ साक्षियों का परिक्षण किया था।

घटना मानपुर थाना क्षेत्र की है। महिला थाना के तहत 23 फरवरी 15 को पीडि़ता के पिता के फर्द बयान पर आरोप दर्ज किया गया था। जिसके अनुसार पीडि़ता के माता-पिता सुबह में खेत में काम करने गए हुए थे। घटना के दिन सुबह 5 बजे पीडि़ता शौच के लिए घर से नहर गई थी। घर वापस आने के क्रम में 20 वर्षीय आरोपी पीडि़ता के पीछे आया और पकड़ कर छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म के नीयत से ले जाने लगा। चिल्लाने पर छोड़कर भागा और धमकी दिया कि यदि मुकदमा किए तो गांव में रहने नहीं देंगे। 


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