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Latest Bihar Corona News:पटना में जारी हुआ कोरोना गाइडलाइन, रेस्टोरेंट-ढाबा बंदी से रहेंगे मुक्त

बिहार में कोरोना संक्रमण के विस्‍फोट को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन और आंशिक लॉकडाउन के लिए आदेश जारी किए हैं। इस दौरान रेस्टोरेंट-ढाबा बंदी से मुक्‍त रहेंगे मगर क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे। कार्यालयों में 33 फीसद उपस्थिति रहेगी । जानें पूरी डिटेल

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 11:45 PM (IST)Updated: Sun, 11 Apr 2021 07:16 AM (IST)
Latest Bihar Corona News:पटना में जारी हुआ कोरोना गाइडलाइन, रेस्टोरेंट-ढाबा बंदी से रहेंगे मुक्त
कोविड के नए सिरे से जारी गाइडलाइन की पूरी डिटेल, सांकेतिक तस्‍वीर ।

पटना, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शाम 7.00 बजे से दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया है। आवश्यक सेवा, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा को बंद से मुक्त रखा गया है। कोविड के मानक के आधार पर ही होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा का संचालन किया जाएगा।

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जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने शनिवार को संयुक्त आदेश जारी किया है जिसमें शाम 7.00 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा को बंद से मुक्त रखने को कहा गया है। निर्देश दिया गया है कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा में क्षमता का 50 फीसद ही ग्राहकों को बैठाएंगे। खाना ले जाने और होम डिलीवरी पर कोई रोक नहीं होगी।

कार्यालयों में 33 फीसद उपस्थिति

निजी और लोक उपक्रमों में 33 फीसद कर्मी बुलाए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों में भी यही नियम लागू होगा। आपदा प्रबंधन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य सेवा, डाक विभाग और दूरसंचार सेवा के लिए बंद और कर्मियों की 33 फीसद से अधिक उपस्थिति की शर्त प्रभावी नहीं होगा।

पार्क और सार्वजनिक स्थल

पार्कों में बिना मास्क प्रवेश वर्जित रहेगा। कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। दुकानदार को ग्राहकों के बीच दो गज दूरी बनाकर कारोबार करना होगा। सिनेमा हॉल में 50 फीसद सीट का उपयोग कर सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन में 50 फीसद सीट पर ही यात्री बैठाएंगे। परिवहन विभाग के पदाधिकारी इसकी निगरानी करेंगे।

अंतिम संस्कार में 50 लोग मान्य

अंतिम संस्कार में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। शादी और श्राद्ध में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी निजी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकता है। मंदिर बंद रहेंगे। स्कूल और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल तक बंद कराया गया है।


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