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दिल्‍ली के पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर को तात्‍कालिक राहत, फर्जी लॉ डिग्री की फिर होगी जांच

दिल्‍ली सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर के फर्जी लॉ डिग्री मामले की अब नए सिरे से जांच होगी। इसका आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है।

By Amit AlokEdited By: Published: Thu, 26 Apr 2018 10:20 PM (IST)Updated: Fri, 27 Apr 2018 10:26 PM (IST)
दिल्‍ली के पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर को तात्‍कालिक राहत, फर्जी लॉ डिग्री की फिर होगी जांच
दिल्‍ली के पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर को तात्‍कालिक राहत, फर्जी लॉ डिग्री की फिर होगी जांच

पटना [राज्य ब्यूरो]। दिल्ली सरकार में कानून मंत्री रहे और आम आदमी पार्टी के विधायक जितेन्‍द्र सिंह तोमर की फर्जी लॉ डिग्री मामले पर गुरुवार को पटना हाइकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने तिलकामांझी (भागलपुर) विश्वविद्यालय को तीन  महीने के अन्दर तोमर की लॉ डिग्री की नये सिरे से जांच करने का निर्देश दिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने तोमर की एक अपील पर सुनवाई करते हुए दिया।

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दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री रहे तोमर ने पहले एकलपीठ में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा लॉ की फर्जी डिग्री को अवैध करार करने के खिलाफ चुनौती दी थी। एकल पीठ से राहत नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने दो सदस्यीय खंडपीठ में चुनौती दी है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता तोमर को 15 मई को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के समक्ष मौजूद रहने का भी निर्देश दिया, ताकि वे जांच प्रक्रिया में विश्वविद्यालय को सहयोग कर सकें।

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय इस आदेश के पूर्व तोमर की लॉ डिग्री को फर्जी करार दे चुका है। इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी । उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी अनुपस्थिति में ही विश्वविद्यालय ने जांच कार्य पूरा कर लिया। उन्हें सफाई देने का अवसर नहीं दिया।


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