बिहार में थानेदार ने काटा ई स्कूटी का चालान तो डीटीओ ऑफिस ने कहा- कैसे लें जुर्माना जब प्रावधान ही नहीं
नालंदा में ई स्कूटी का चालान काटना थानेदार को महंगा पड़ गया है। पीड़ित ने इस मामले को लेकर थानेदार को कानूनी नोटिस भेजा है। पीड़ित का यह भी कहना है कि इस मामले में खुद डीटीओ ऑफिस ने चालान काटने से मना कर दिया था।
बिहारशरीफ, जागरण संवाददाता। ई स्कूटी सवार को बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान काटना बिहारशरीफ जिले के सोहसराय थानाध्यक्ष को महंगा पड़ सकता है। पीड़ित थरथरी थाना क्षेत्र के खरजम्मा निवासी केशव कुमार ने वकील के माध्यम से थानाध्यक्ष को नोटिस भेजा है। नोटिस में उसने उल्लेख किया है कि 22 मार्च को वह बिहारशरीफ से घर लौट रहा था। उसी दौरान सोहसराय थाना क्षेत्र के किसान कॉलेज व 17 नंबर के बीच पुलिस ने उसकी ई स्कूटी रोक कर कागजात व हेलमेट की मांग की। जब युवक ने बताया कि ई स्कूटी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या हेलमेट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी अधिकतम स्पीड 25 किमी प्रति घंटा है। इसके बावजूद पुलिस ने उनके वाहन का चालान काट दिया।
25 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है स्कूटी की टॉप स्पीड
केशव का कहना है कि उन्होंने पुलिस को कंपनी का दिया गया कार्ड भी दिखाया, जिस पर स्पष्ट लिखा था कि इसकी स्पीड 25 किमी प्रति घंटे से कम है। इस वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, बिना लाइसेंस व बिना पंजीकरण के चलाया जा सकता है। हेलमेट पहनना ऐच्छिक है, इसकी बाध्यता नहीं है। बावजूद इसके पुलिस ने लाल चालान काट दिया और स्कूटी को जब्त कर पुलिस थाने ले गई। इसके बाद जब युवक 28 मार्च को थानाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह से मिला तो उन्होंने एक हजार का चालान काट दिया और स्कूटी छोड़ दी।
डीटीओ ऑफिस ने जुर्माना लेने से कर दिया था मना
इससे पहले थानाध्यक्ष ने लाल चालान के आधार पर डीटीओ ऑफिस में बिना हेलमेट मामले में एक हजार रुपए फाइन जमा कराकर पावती लाकर देने को कहा था। जब युवक डीटीओ कार्यालय पहुंचा तो वहां कार्यालय के कर्मी ने कहा कि जब प्रावधान ही नहीं है तो हम फाइन किसका काटें। थक-हारकर युवक थानाध्यक्ष के पास दोबारा पहुंचा तो उन्होंने खुद चालान काट दिया और एक हजार रुपए जमा लेकर स्कूटी छोड़ दी।
थानेदार बोले- डीटीओ के पत्र के आधार पर ही की कार्रवाई
इधर, नियम विरुद्ध तरीके से चालान काटने व नाहक छह दिनों तक ई स्कूटी जब्त रखने के मामले में युवक ने कोर्ट की शरण ले ली। कहा कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस है। ई स्कूटी पर हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। फिर भी उस पर जुर्माना कर दिया गया। गुरुवार को अधिवक्ता सुनील कुमार पांडेय के माध्यम से सोहसराय थानाध्यक्ष को वकालतन नोटिस भेजी गई है। एक-दो दिन में युवक लोक शिकायत निवारण कोषांग में भी शिकायत दर्ज कराएगा। इधर, थानाध्यक्ष ने कहा कि डीटीओ ने लिखित आदेश दिया था कि ऐसे वाहन का भी चालान काटना है।